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रीवा में मौत का बोरवेल खुला छोड़ने वाला खेत मालिक गिरफ्तार, हो सकती है 10 साल की सजा - rewa borewell farm owner arrest

रीवा जिले में बोरवेल में गिरने से मासूम मयंक की मौत के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने जिस खेत मालिक ने बोरवेल खुला छोड़ा था, उसके खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है.

rewa borewell farm owner arrest
बोरवेल खुला छोड़ने वाला गिरफ्तार, हो सकती है 10 साल की सजा
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Apr 15, 2024, 5:13 PM IST

रीवा में मौत का बोरवेल खुला छोड़ने वाला खेत मालिक गिरफ्तार

रीवा। जिले के त्योंथर स्थित मनिका गांव में बोरवेल हादसे के बाद ताबड़तोड़ कर्रवाई की जा रही है. बोरवेल में गिरे बालक मयंक की मौत के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए जनपद CEO सहित पीएचई के SDO को निलंबित करने के निर्देश दिए. अब पुलिस ने खेत में खुले बोरवेल को छोड़ने वाले के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में खुले बोरवेल में लगातार हादसे होने के बाद भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं.

मयंक को बचाने के लिए 46 घंटे चला रेस्क्यू

रीवा जिले में 3 दिन पहले 6 वर्षीय मासूम मयंक खेत में खेल रहा था. इसी दौरान वह 60 फीट गहरे खुले बोरवेल में जा गिरा. 46 घंटे का रेस्क्यू अभियान चलाने के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी. हादसा होते ही परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन दी. प्रशासनिक टीम ने SDERF और NDRF की टीम को मौके पर बुलाया. इसके बाद टीम ने रेस्क्यू चलाया. मासूम मयंक को बोरवेल से बहर निकालने के लिऐ 46 घंटे तक रेस्क्यू अभियान तलाया गया. इसके बाद मयंक के शव को बरामद किया गया.

rewa borewell farm owner arrest
रीवा में मौत का बोरवेल

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सीएम मोहन यादव ने लिया बड़ा एक्शन

घटना के बाद सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया. उन्होनें X पर ट्वीट करके जनपद CEO राहुल पाण्डेय और त्योंथर पीएचई SDO आनंद तिवारी को निलंबित करने के दिए निर्देश दिए. सीएम ने लोगों से अपील भी की कि इस तरह के बोरवेल को खुला न रखें. पुलिस प्रशासन ने हीरामणि मिश्रा के बेटे बृजेंद्र मिश्रा के खिलाफ गैर इरादातन हत्या की धारा 304 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध उसे गिरफ्तार कर लिया है. इस धारा के तहत आरोपी को 10 बर्ष से लेकर आजीवन कारवाड़ तक की सजा होती है. पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने किसान और अन्य लोगों से अपील की है कि वह बोरवेल को खुला न छोड़ें. अगर ऐसा करना पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

रीवा में मौत का बोरवेल खुला छोड़ने वाला खेत मालिक गिरफ्तार

रीवा। जिले के त्योंथर स्थित मनिका गांव में बोरवेल हादसे के बाद ताबड़तोड़ कर्रवाई की जा रही है. बोरवेल में गिरे बालक मयंक की मौत के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए जनपद CEO सहित पीएचई के SDO को निलंबित करने के निर्देश दिए. अब पुलिस ने खेत में खुले बोरवेल को छोड़ने वाले के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में खुले बोरवेल में लगातार हादसे होने के बाद भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं.

मयंक को बचाने के लिए 46 घंटे चला रेस्क्यू

रीवा जिले में 3 दिन पहले 6 वर्षीय मासूम मयंक खेत में खेल रहा था. इसी दौरान वह 60 फीट गहरे खुले बोरवेल में जा गिरा. 46 घंटे का रेस्क्यू अभियान चलाने के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी. हादसा होते ही परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन दी. प्रशासनिक टीम ने SDERF और NDRF की टीम को मौके पर बुलाया. इसके बाद टीम ने रेस्क्यू चलाया. मासूम मयंक को बोरवेल से बहर निकालने के लिऐ 46 घंटे तक रेस्क्यू अभियान तलाया गया. इसके बाद मयंक के शव को बरामद किया गया.

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सीएम मोहन यादव ने लिया बड़ा एक्शन

घटना के बाद सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया. उन्होनें X पर ट्वीट करके जनपद CEO राहुल पाण्डेय और त्योंथर पीएचई SDO आनंद तिवारी को निलंबित करने के दिए निर्देश दिए. सीएम ने लोगों से अपील भी की कि इस तरह के बोरवेल को खुला न रखें. पुलिस प्रशासन ने हीरामणि मिश्रा के बेटे बृजेंद्र मिश्रा के खिलाफ गैर इरादातन हत्या की धारा 304 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध उसे गिरफ्तार कर लिया है. इस धारा के तहत आरोपी को 10 बर्ष से लेकर आजीवन कारवाड़ तक की सजा होती है. पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने किसान और अन्य लोगों से अपील की है कि वह बोरवेल को खुला न छोड़ें. अगर ऐसा करना पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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