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पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए भर्ती 2023ः आयु सीमा में छूट मामले में हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से मांगा जवाब - UP Police Recruitment Board

कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए भर्ती 2023 में आयु सीमा में छूट को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 20, 2024, 8:06 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पुलिस विभाग में 930 पदों की कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए भर्ती 2023 (Police Computer Operator Grade A Recruitment 2023) की आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट के मामले में राज्य सरकार और यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UP Police Recruitment and Promotion Board) से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्रेम धन कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय को सुनकर दिया है.

राज्य सरकार ने 3 वर्ष की दी है छूटः याचियों के अधिवक्ता एडवोकेट अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी है. जबकि पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए की भर्ती सात वर्ष बाद आई है. इसलिए कोविड 19 और मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया तथा गोविंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में इस भर्ती परीक्षा में भी कम से कम पांच वर्ष की छूट मिलनी चाहिए. कोर्ट में अधिवक्ता ने दलील दी कि आयु सीमा में छूट न मिलने से संविधान के मौलिक अधिकार 14 (विधि के समक्ष समता) और अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता) का उल्लंघन होता है.

6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेशः कोर्ट ने दलील सुनने के बाद प्रकरण विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार एवं पुलिस भर्ती बोर्ड से याचिका पर छह सप्ताह में जवाब मांगा है. इसके साथ ही याची से उसके बाद दो सप्ताह के भीतर प्रति उत्तर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है.

इसे भी पढ़ें-हत्या के मामले में पॉस्को कोर्ट का फैसला, दो नाबालिगों को सुनाई उम्रकैद की सजा

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पुलिस विभाग में 930 पदों की कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए भर्ती 2023 (Police Computer Operator Grade A Recruitment 2023) की आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट के मामले में राज्य सरकार और यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UP Police Recruitment and Promotion Board) से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्रेम धन कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय को सुनकर दिया है.

राज्य सरकार ने 3 वर्ष की दी है छूटः याचियों के अधिवक्ता एडवोकेट अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी है. जबकि पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए की भर्ती सात वर्ष बाद आई है. इसलिए कोविड 19 और मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया तथा गोविंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में इस भर्ती परीक्षा में भी कम से कम पांच वर्ष की छूट मिलनी चाहिए. कोर्ट में अधिवक्ता ने दलील दी कि आयु सीमा में छूट न मिलने से संविधान के मौलिक अधिकार 14 (विधि के समक्ष समता) और अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता) का उल्लंघन होता है.

6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेशः कोर्ट ने दलील सुनने के बाद प्रकरण विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार एवं पुलिस भर्ती बोर्ड से याचिका पर छह सप्ताह में जवाब मांगा है. इसके साथ ही याची से उसके बाद दो सप्ताह के भीतर प्रति उत्तर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है.

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