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फास्टैग यूजर्स को RBI ने दी खुशखबरी, नियमों को बदला, मध्य प्रदेश में टोल नाकों पर बैलेंस खत्म होते ही होगा ऑटोमैटिक रिचार्ज - RBI NEW RULE FOR FASTAG

फास्टैग के नियमों में एक बार फिर बदलाव हुआ है. लेकिन इस बार यह बदलाव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है. लगातार लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए RBI के नए नियम ने वाहन चालकों की सबसे बड़ी समस्या खत्म कर दी है.

RBI ISSUED NEW RULE FOR FASTAG
फास्टैग यूजर्स को RBI ने दी खुशखबरी (ETV Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 25, 2024, 12:02 PM IST

Updated : Aug 25, 2024, 6:35 PM IST

Fastage Rules Update By RBI: घर से निकलते हैं और टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि फास्टैग ब्लैक लिस्टेड हैं. ऐसा तब होता है जब फास्टैग का बैलेंस खत्म हो चुका होता है. ऐसे में वाहन चालकों को दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ता है. लेकिन अब इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि वाहन चालकों को होने वाली इस परेशानी का हल आरबीआई ने एक आदेश के साथ निकाल दिया है. नये नियम की वजह से अब मध्य प्रदेश के टोल नाकों पर फास्टैग यूजर्स को बार-बार रिचार्ज के झंझट में नहीं पड़ना होगा.

FASTAGE NEW RULE GUIDELINE
RBI ने फास्टैग के नियमों को बदला (ETV Bharat)

ऑटो रिचार्ज फैसिलिटी को आरबीआई की मंजूरी
असल में भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार, 22 अगस्त के दिन ई-मेंडेट फ्रेमवर्क में कुछ बदलाव किए हैं. ई-मेनडेट फ्रेम वर्क में अपडेट करते हुए NCMC यानी नेशनल कोमन मोबिलिटी कार्ड और फास्टैग में ऑटो रिचार्ज फैसिलिटी को मंजूरी दे दी है. जिसका मतलब है कि अगर आपके फास्टैग यानि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में बैलेंस खत्म भी हो जाता है तब भी आपके बैंक अकाउंट से खुद ब खुद कुछ अमाउंट आपके फास्टैग वॉलेट में जमा हो जाएगा. इस संबंध में RBI ने सभी भारतीय बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

बैलेंस कम होते ही बैंक भेज देगा वॉलेट में पैसा
RBI के इस नियम की वजह से अब फास्टैग यूजर्स को टोल पर बैलेंस खत्म होने की परेशानी से नहीं उलझना पड़ेगा. साथ ही बार-बार रिचार्ज का झंझट भी खत्म हो जाएगा. जब भी आपके fastage का बैलेंस कम होगा तो आपका बैंक अकाउंट उसके वॉलेट में रुपय ट्रांसफर कर देगा. इसके लिए आपको बैंक जाकर या अकाउंट लॉगिन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी.

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क्या होगा इसका फायदा
RBI के इस नियम से वाहन चालकों को फास्टैग या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के रीचार्ज में बर्बाद होने वाले समय की बचत होगी. यूजर्स को न तो लो बैलेंस की फिक्र होगी और टोल टैक्स भरना भी आसान हो जाएगा. क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी. बस इसके लिए आपको अपने बैंक में जाकर इस सर्विस को ऐक्टिवेट कराना होगा.

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असल में भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार, 22 अगस्त के दिन ई-मेंडेट फ्रेमवर्क में कुछ बदलाव किए हैं. ई-मेनडेट फ्रेम वर्क में अपडेट करते हुए NCMC यानी नेशनल कोमन मोबिलिटी कार्ड और फास्टैग में ऑटो रिचार्ज फैसिलिटी को मंजूरी दे दी है. जिसका मतलब है कि अगर आपके फास्टैग यानि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में बैलेंस खत्म भी हो जाता है तब भी आपके बैंक अकाउंट से खुद ब खुद कुछ अमाउंट आपके फास्टैग वॉलेट में जमा हो जाएगा. इस संबंध में RBI ने सभी भारतीय बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

बैलेंस कम होते ही बैंक भेज देगा वॉलेट में पैसा
RBI के इस नियम की वजह से अब फास्टैग यूजर्स को टोल पर बैलेंस खत्म होने की परेशानी से नहीं उलझना पड़ेगा. साथ ही बार-बार रिचार्ज का झंझट भी खत्म हो जाएगा. जब भी आपके fastage का बैलेंस कम होगा तो आपका बैंक अकाउंट उसके वॉलेट में रुपय ट्रांसफर कर देगा. इसके लिए आपको बैंक जाकर या अकाउंट लॉगिन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी.

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क्या होगा इसका फायदा
RBI के इस नियम से वाहन चालकों को फास्टैग या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के रीचार्ज में बर्बाद होने वाले समय की बचत होगी. यूजर्स को न तो लो बैलेंस की फिक्र होगी और टोल टैक्स भरना भी आसान हो जाएगा. क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी. बस इसके लिए आपको अपने बैंक में जाकर इस सर्विस को ऐक्टिवेट कराना होगा.

Last Updated : Aug 25, 2024, 6:35 PM IST
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