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हरियाणा में 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका, इस पद के लिए 8 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन, जानिए पूरी प्रक्रिया - Haryana Job Vacancy

Haryana Job Vacancy: हरियाणा के युवाओं को लिए अच्छी खबर है. अब 12वीं पास युवा भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. दरअसल खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने हरियाणा में राशन डिपो होल्डर के लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे हैं.

Haryana Job Vacancy
Haryana Job Vacancy (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jul 31, 2024, 2:12 PM IST

करनाल: भारत सरकार गरीब लोगों को राशन डिपो के जरिए राशन देती है. राशन डिपो होल्डर 180000 रुपये सालाना आय से कम कमाने वाले लोगों को राशन वितरण करने का काम करते हैं. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने हरियाणा में राशन डिपो होल्डर (Ration Depot Holder In Haryana) के लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे हैं. जो भी हरियाणा वासी नया राशन डिपो होल्डर बनना चाहता है. वो आवेदन करके लाइसेंस सरकार से प्राप्त कर सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन? करनाल जिला उपयुक्त उत्तम कुमार ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने नए राशन डिपो के लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन मांगे (Haryana Job Vacancy) हैं. इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए. इसके साथ-साथ उसको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए. अगर कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो वह आवेदन नहीं कर सकता.

मौजूदा समय में सभी राशन डिपो (Ration Depot Holder In Haryana) पर ऑनलाइन काम किया जाता है. ऐसे में कंप्यूटर की योग्यता अनिवार्य रखी गई है. नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए हरियाणा के किसी भी संबंधित वार्ड या गांव का कोई भी आवेदनकर्ता जिसकी उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष है. वो इसमें आवेदन कर सकता है.

कैसे और कब तक करें आवेदन? जिला उपायुक्त ने बताया कि जो भी आवेदन करना चाहता है. उसे आवेदनकर्ता को अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से नए राशन डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिसकी अंतिम तिथि 8 अगस्त रखी गई है. आवेदन करने के लिए उसको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, हरियाणा का स्थाई निवासी का सर्टिफिकेट, इसके साथ शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज देना अनिवार्य है. जिसमें वो पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. जो भी आवेदनकर्ता आवेदन करना चाहता है. वो 8 अगस्त को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.

डिपो होल्डर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया: आवेदन करने के 30 दिन बाद आवेदक को राशन डिपो का लाइसेंस मिल जाएगा. उससे पहले विभाग के द्वारा उनके दस्तावेज की जांच की जाएगी. अगर आवेदनकर्ता को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है, तो वो जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकता है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा के चार जिलों में होगी अग्निवीर भर्ती रैली, नोट कर लें तारीख, हिसार सेना भर्ती कार्यालय ने जारी किए दिशा-निर्देश - Agniveer Recruitment in Haryana

ये भी पढ़ें- हरियाणा कांस्टेबल भर्ती: शारीरिक परीक्षा पास करने वालों की सूची जारी, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड - Haryana Constable Recruitment

करनाल: भारत सरकार गरीब लोगों को राशन डिपो के जरिए राशन देती है. राशन डिपो होल्डर 180000 रुपये सालाना आय से कम कमाने वाले लोगों को राशन वितरण करने का काम करते हैं. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने हरियाणा में राशन डिपो होल्डर (Ration Depot Holder In Haryana) के लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे हैं. जो भी हरियाणा वासी नया राशन डिपो होल्डर बनना चाहता है. वो आवेदन करके लाइसेंस सरकार से प्राप्त कर सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन? करनाल जिला उपयुक्त उत्तम कुमार ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने नए राशन डिपो के लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन मांगे (Haryana Job Vacancy) हैं. इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए. इसके साथ-साथ उसको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए. अगर कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो वह आवेदन नहीं कर सकता.

मौजूदा समय में सभी राशन डिपो (Ration Depot Holder In Haryana) पर ऑनलाइन काम किया जाता है. ऐसे में कंप्यूटर की योग्यता अनिवार्य रखी गई है. नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए हरियाणा के किसी भी संबंधित वार्ड या गांव का कोई भी आवेदनकर्ता जिसकी उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष है. वो इसमें आवेदन कर सकता है.

कैसे और कब तक करें आवेदन? जिला उपायुक्त ने बताया कि जो भी आवेदन करना चाहता है. उसे आवेदनकर्ता को अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से नए राशन डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिसकी अंतिम तिथि 8 अगस्त रखी गई है. आवेदन करने के लिए उसको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, हरियाणा का स्थाई निवासी का सर्टिफिकेट, इसके साथ शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज देना अनिवार्य है. जिसमें वो पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. जो भी आवेदनकर्ता आवेदन करना चाहता है. वो 8 अगस्त को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.

डिपो होल्डर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया: आवेदन करने के 30 दिन बाद आवेदक को राशन डिपो का लाइसेंस मिल जाएगा. उससे पहले विभाग के द्वारा उनके दस्तावेज की जांच की जाएगी. अगर आवेदनकर्ता को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है, तो वो जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकता है.

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