छिंदवाड़ा : मध्य प्रदेश की सरकारी राशन दुकानों से हितग्राहियों को इस माह से अतिरिक्त गेहूं, चावल मिलने लगेगा. इसके अलावा दाल, नमक और शक्कर भी हितग्राहियों को मिलेगी. केन्द्र सरकार के इस फैसले से एमपी के एक करोड़ से ज्यादा परिवारों को फायदा होगा. ऐसे में मुफ्त राशन का लाभ लेने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं जो की अलग-अलग रंग के होते हैं.
मध्यप्रदेश में राशन कार्ड के प्रकार
BPL राशन कार्ड : जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं, उनके लिए BPL राशन कार्ड जारी किए जाते हैं. जिनकी सालाना इनकम 10 हजार रुपए से कम होती है उन्हें नीला, लाल व गुलाबी कार्ड दिया जाता है.
APL राशन कार्ड : यह राशन कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए जारी किए जाते हैं. इस राशन कार्ड का रंग नारंगी होता है. ऐसे परिवारों की सलाना इनकम 1 लाख तक होती है.
AAY अंत्योदय राशन कार्ड : BPL परिवारों से भी नीचे स्तर पर जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए यह राशन कार्ड जारी किया जाता है, और इस राशन कार्ड का रंग पीला होता है.
घर बैठे ऐसे बनवाएं राशन कार्ड
जिला आपूर्ति अधिकारी अजीत कुमार कुजूर ने बताया, '' मध्यप्रदेश में राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आवेदक के पास समग्र आईडी होनी चाहिए. ऐसे में अगर समग्र आईडी नहीं है, तो जल्द से जल्द समग्र आईडी बनवा लें.
- राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले बीपीएल परिवार पंजीकरण एवं प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट – https://bpl.samagra.gov.in/ पर जाना होगा.
- होमपेज पर '' समग्र बीपीएल परिवार हेतु ऑनलाइन आवेदन करें'' का विकल्प दिखाई देगा, उसपर क्लिक करें.
- इसके बाद नए पेज पर समग्र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें.
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको ''GO'' बटन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपका गांव/मोहल्ले का नाम, जिला का नाम, मुखिया का नाम व अन्य जानकारी दिखाई देगी. इसी पेज पर सबसे नीचे आपको '' क्या आप बीपीएल के लिए आवेदन करना चाहते हैं?'' लिखा होगा, जिसके सामने एक बॉक्स होगा और उस बॉक्स पर टिक कर दें.
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखाई देगा, इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
- इसके बाद उसी पेज पर नीचे लिखे '' बीपीएल आवेदन करें'' पर क्लिक करें. सभी जानकरियां दर्ज करने के बाद आपका फॉर्म सत्यापित किया जाएगा, और कुछ दिनों के अंदर आपका नाम राशन कार्ड लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा.
- इसके बाद आप मध्यप्रदेश राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक करके अपने राशन कार्ड को चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं.
राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन प्रॉसेस
- अगर आप मध्यप्रदेश राज्य के निवासी हैं और ऑफलाइन तरीके से राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आवेदक जनसेवा केंद्र या अपने ब्लॉक से फॉर्म प्राप्त करें.
- इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें.
- इसके बाद जरुरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें.
- अंत में रसीद को आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जमा करें. इसके बाद आपके राशन कार्ड फॉर्म को सत्यापित किया जाएगा, और सभी जानकारियां सही पाई जाने के बाद आपका नाम मध्यप्रदेश राशन कार्ड सूची में जोड़ दिया जाएगा.
कौन बनवा सकता है राशन कार्ड?
- राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास पहले से कोई राशन कार्ड नहीं होना चाहिए.
- आवेदक मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- परिवार का नवविवाहित जोड़ा अपना अलग राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्र है.
- घर में जन्मे बच्चे का नाम राशन कार्ड सूची में दर्ज करने के लिए पात्र है.
राशन कार्ड के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत?
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- निवास का प्रमाण पत्र
- आधार से लिंक मोबाइल नम्बर
- परिवार के मुखिया का पासपोर्ट फोटो
- समग्र आईडी