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फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा पर 16 अक्टूबर को आएगा फैसला - film actress jayaprada

रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन फिल्म अभिनेत्री सांसद जया प्रदा के खिलाफ मामले में 16 अक्टूबर को फैसला आ सकता है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 2 hours ago

फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा.
फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा. (Photo Credit: ETV Bharat)

रामपुर : फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फाइनल बहस पूरी हो चुकी है. एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट 16 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा. जया प्रदा के विरुद्ध 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोतवाली स्वार में एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप था कि 2009-10 में बनी सड़क का उद्घाटन किया और उसके अलावा बिना परमिशन के रोड शो भी निकाला.




वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि जया प्रदा नहाटा ने वर्ष 2019 में रामपुर में लोकसभा चुनाव लड़ा था. इस दौरान स्वार क्षेत्र में उनका रोड शो और रैली निकली थी. इसी के बाबत चुनाव फ्लाइंग स्क्वायड के मजिस्ट्रेट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई गई थी. इसका ट्रायल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट रामपुर में चला. अब यह मामले फाइनल बहस पूरी हो चुकी है. जजमेंट 16 अक्टूबर को आना तय किया गया है. आरोप यह है कि उन्होंने 19 अप्रैल 2019 को आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी. इसे दौरान उन्होंने सड़क का उद्घाटन किया जो पूरी तरह सही नहीं है. यह मामला प्रॉसीक्यूशन द्वारा साबित नहीं किया गया है. अब इसमें 16 अक्टूबर को जजमेंट की डेट कोर्ट ने निर्धारित की है.

रामपुर : फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फाइनल बहस पूरी हो चुकी है. एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट 16 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा. जया प्रदा के विरुद्ध 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोतवाली स्वार में एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप था कि 2009-10 में बनी सड़क का उद्घाटन किया और उसके अलावा बिना परमिशन के रोड शो भी निकाला.




वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि जया प्रदा नहाटा ने वर्ष 2019 में रामपुर में लोकसभा चुनाव लड़ा था. इस दौरान स्वार क्षेत्र में उनका रोड शो और रैली निकली थी. इसी के बाबत चुनाव फ्लाइंग स्क्वायड के मजिस्ट्रेट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई गई थी. इसका ट्रायल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट रामपुर में चला. अब यह मामले फाइनल बहस पूरी हो चुकी है. जजमेंट 16 अक्टूबर को आना तय किया गया है. आरोप यह है कि उन्होंने 19 अप्रैल 2019 को आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी. इसे दौरान उन्होंने सड़क का उद्घाटन किया जो पूरी तरह सही नहीं है. यह मामला प्रॉसीक्यूशन द्वारा साबित नहीं किया गया है. अब इसमें 16 अक्टूबर को जजमेंट की डेट कोर्ट ने निर्धारित की है.

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