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रामपुर क्वालिटी बार प्रकरण; सपा नेता आजम खान की आपत्ति खारिज, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेने का दिया आदेश - RAMPUR NEWS

क्वालिटी बार के अभिलेखों में धोखाधड़ी, साक्ष्य गायब करने और आपराधिक षडयंत्र रचने का आरोप

सपा नेता आजम खान को झटका.
सपा नेता आजम खान को झटका. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 30, 2025, 3:28 PM IST

रामपुर: चर्चित क्वालिटी बार प्रकरण में सपा नेता आजम खान को झटका लगा है. आजम की दाखिल आपत्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की कोर्ट में बुधवार को बहस हुई थी. दोनों ही पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क दिए. बाद में दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 11 फरवरी मुकर्रर की है. आजम खान पर क्वालिटी बार के अभिलेखों में धोखाधड़ी, साक्ष्य गायब करने और आपराधिक षडयंत्र रचने का आरोप है. इसी मामले में आजम खान को आरोपी बनाए जाने के खिलाफ दाखिल आपत्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने आजम को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. पुलिस इस मामले में अब उनसे पूछताछ करेगी. बता दें कि बुधवार को आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे.

सपा नेता आजम खान को झटका. (Video Credit; ETV Bharat)

रामपुर कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित क्वालिटी बार रेस्टोरेंट को लेकर 21 नवंबर 2019 को राजस्व निरीक्षक आंगन राज सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि सपा नेता आजम खान ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह अपनी पत्नी डॉक्टर ताज़ीन फातिमा के नाम किराए पर दिलवा दी. क्वालिटी बार तोड़ दिया गया. उस समय जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष जफर अली जाफरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हुआ था. यह सब दस्तावेजों में हेरफेर करके किया गया. पुलिस ने इस मामले में तत्कालीन अध्यक्ष जफर अली जाफरी, सपा नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

इस मामले पर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया यह मुकदमा सिविल लाइंस थाने पर पंजीकृत था. इसमें अग्रिम विवेचना के उपरांत पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद न्यायालय से अनुरोध कर रिमांड बनवाया गया. रिमांड बनवाने के बाद न्यायालय ने उन्हीं धाराओं में आजम खान को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. वह 11 फरवरी तक है. पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि क्वालिटी बार का मामला यह था वह कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित था. उसको दस्तावेज में हेरफेर करके अपने पक्ष में किया गया. इसके आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया जा रहा है.

बता दें कि सपा नेता आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं. उन पर कई मामले चल रहे हैं. अब इस मामले में पुलिस उनसे पूछताछ करेगी.

यह भी पढ़ें : कुंभ संभालने वाले अफसरों के जिम्मे अब महाकुंभ, भगदड़ रोकने को योगी सरकार को क्या प्लान दिया जानिए? - UP IAS NEWS

रामपुर: चर्चित क्वालिटी बार प्रकरण में सपा नेता आजम खान को झटका लगा है. आजम की दाखिल आपत्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की कोर्ट में बुधवार को बहस हुई थी. दोनों ही पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क दिए. बाद में दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 11 फरवरी मुकर्रर की है. आजम खान पर क्वालिटी बार के अभिलेखों में धोखाधड़ी, साक्ष्य गायब करने और आपराधिक षडयंत्र रचने का आरोप है. इसी मामले में आजम खान को आरोपी बनाए जाने के खिलाफ दाखिल आपत्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने आजम को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. पुलिस इस मामले में अब उनसे पूछताछ करेगी. बता दें कि बुधवार को आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे.

सपा नेता आजम खान को झटका. (Video Credit; ETV Bharat)

रामपुर कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित क्वालिटी बार रेस्टोरेंट को लेकर 21 नवंबर 2019 को राजस्व निरीक्षक आंगन राज सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि सपा नेता आजम खान ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह अपनी पत्नी डॉक्टर ताज़ीन फातिमा के नाम किराए पर दिलवा दी. क्वालिटी बार तोड़ दिया गया. उस समय जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष जफर अली जाफरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हुआ था. यह सब दस्तावेजों में हेरफेर करके किया गया. पुलिस ने इस मामले में तत्कालीन अध्यक्ष जफर अली जाफरी, सपा नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

इस मामले पर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया यह मुकदमा सिविल लाइंस थाने पर पंजीकृत था. इसमें अग्रिम विवेचना के उपरांत पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद न्यायालय से अनुरोध कर रिमांड बनवाया गया. रिमांड बनवाने के बाद न्यायालय ने उन्हीं धाराओं में आजम खान को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. वह 11 फरवरी तक है. पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि क्वालिटी बार का मामला यह था वह कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित था. उसको दस्तावेज में हेरफेर करके अपने पक्ष में किया गया. इसके आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया जा रहा है.

बता दें कि सपा नेता आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं. उन पर कई मामले चल रहे हैं. अब इस मामले में पुलिस उनसे पूछताछ करेगी.

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