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प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, नशे के कारोबार के खिलाफ रामगढ़ पुलिस की कार्रवाई - Smuggling Of Banned Injections

Smuggling of injection in Ramgarh.रामगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ तीन तस्करों को धर दबोचा है. तस्करों से पूछताछ में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है.

Smuggling Of Banned Injections
रामगढ़ पुलिस की गिरफ्त में तस्कर. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 4, 2024, 10:14 PM IST

रामगढ़ः झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर रामगढ़ पुलिस नशीले पदार्थ बेचने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में पुलिस ने शहर में प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह के तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 300 पीस प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किया है. रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने तस्करों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

रांची रोड से पकड़ा गया एक आरोपी

एसपी ने बताया कि अपराधियों से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है. उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्कूटी पर दयानंद भगत उर्फ दुखु साव नामक युवक नशीले इंजेक्शन लेकर बेचने के लिए रांची रोड होते हुए रामगढ़ की तरफ आ रहा है. सूचना मिलने के बाद एक एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. जिसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में रांची रोड के पास मार्बल दुकान के पास पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया.

स्कूटी की तलाशी में 300 पीस इंजेक्शन बरामद

इस दौरान आरोपी की स्कूटी में रखे थैले और डिक्की की तलाशी में करीब 300 पीस प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन बरामद किया गया. बरामद नशीले इंजेक्शन के संबंध में पूछताछ करने पर तस्कर ने बताया कि उक्त नशीले इंजेक्शन को अन्य अभियुक्त के द्वारा उसे उपलब्ध कराया गया था. जिसकी बिक्री करने के लिए वह हेतू जा रहा था.

औषधि निरीक्षक से करायी गई जांच

पुलिस ने बरामद नशीले इंजेक्शन की जांच रामगढ़ के औषधि निरीक्षक से करायी. औषधि निरीक्षक ने जांच के बाद बताया कि बरामद नशीला इंजेक्शन Sehedule H1 श्रेणी का है. इसे बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं दी जा सकती है. साथ ही बिना औषधि अनुज्ञप्ति के बिक्री नहीं की जा सकती है.

निशानदेही की अन्य दो की हुई गिरफ्तारी

जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर कांड में संलिप्त अन्य दो आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मामले में धारा-22(बी) एनडीपीएस एक्ट और 27(बी)(ii) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, 18(सी) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है.

गिरफ्तार आरोपियों में ये हैं शामिल

गिरफ्तार आरोपियों में रामगढ़ जिला के रजरप्पा थाना क्षेत्र के माइल बाजार काली चौक निवासी दयानंद भगत उर्फ दुखु साव उर्फ राजा,रामगढ़ के पुरनी मंडप गोलपार निवासी राकेश यादव और रामगढ़ के ही झंडा चौक वैष्णा देवी मंदिर गली निवासी सुमित अग्रवाल शामिल है.साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 300 पीस नशीला इंजेक्शन के साथ स्कूटी, एक मोबाइल और लाल रंग का थैला बरामद किया है.

ये भी पढ़ें-

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रांची रोड से पकड़ा गया एक आरोपी

एसपी ने बताया कि अपराधियों से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है. उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्कूटी पर दयानंद भगत उर्फ दुखु साव नामक युवक नशीले इंजेक्शन लेकर बेचने के लिए रांची रोड होते हुए रामगढ़ की तरफ आ रहा है. सूचना मिलने के बाद एक एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. जिसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में रांची रोड के पास मार्बल दुकान के पास पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया.

स्कूटी की तलाशी में 300 पीस इंजेक्शन बरामद

इस दौरान आरोपी की स्कूटी में रखे थैले और डिक्की की तलाशी में करीब 300 पीस प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन बरामद किया गया. बरामद नशीले इंजेक्शन के संबंध में पूछताछ करने पर तस्कर ने बताया कि उक्त नशीले इंजेक्शन को अन्य अभियुक्त के द्वारा उसे उपलब्ध कराया गया था. जिसकी बिक्री करने के लिए वह हेतू जा रहा था.

औषधि निरीक्षक से करायी गई जांच

पुलिस ने बरामद नशीले इंजेक्शन की जांच रामगढ़ के औषधि निरीक्षक से करायी. औषधि निरीक्षक ने जांच के बाद बताया कि बरामद नशीला इंजेक्शन Sehedule H1 श्रेणी का है. इसे बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं दी जा सकती है. साथ ही बिना औषधि अनुज्ञप्ति के बिक्री नहीं की जा सकती है.

निशानदेही की अन्य दो की हुई गिरफ्तारी

जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर कांड में संलिप्त अन्य दो आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मामले में धारा-22(बी) एनडीपीएस एक्ट और 27(बी)(ii) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, 18(सी) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है.

गिरफ्तार आरोपियों में ये हैं शामिल

गिरफ्तार आरोपियों में रामगढ़ जिला के रजरप्पा थाना क्षेत्र के माइल बाजार काली चौक निवासी दयानंद भगत उर्फ दुखु साव उर्फ राजा,रामगढ़ के पुरनी मंडप गोलपार निवासी राकेश यादव और रामगढ़ के ही झंडा चौक वैष्णा देवी मंदिर गली निवासी सुमित अग्रवाल शामिल है.साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 300 पीस नशीला इंजेक्शन के साथ स्कूटी, एक मोबाइल और लाल रंग का थैला बरामद किया है.

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