रोहतक/सिरसा: साध्वी यौन शोषण और हत्या के मामले में रोहतक जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है. उसे पचास दिन की पैरोल मिली है. फिलहाल वह रोहतक के सुनारिया स्थित जेल में बंद था. गुरमीत राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने पर हरियाणा के जेल मंत्री ने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार पैरोल मिली है.
पैरोल पर रिहा गुरमीत राम रहीम: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है. उसे 50 दिन की पैरोल मिली है. शुक्रवार शाम को वह जेल से बाहर आ गया. वह फिलहाल रोहतक के सुनारिया स्थित जेल में बंद था. उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल से बाहर ले जाया गया. पैरोल की अवधि के दौरान वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिला के बरनावा आश्रम में रहेगा. पिछले 4 साल के दौरान वह 8 बार पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आ चुका है. इससे पहले 21 नवंबर 2023 को उसे 21 दिन की फरलो मिली थी, जिसके बाद 13 दिसंबर को वह जेल में वापस लौटा था.
किस मामले में मिली है सजा: गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों से यौन शोषण मामले में 10-10 साल और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में उम्रकैद की सजा हुई है. राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को रोहतक की सुनारिया जेल में लाया गया था. पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में पेशी के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी. इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उसे सुनारिया जेल लाया गया था. 28 अगस्त को जेल परिसर में ही सीबीआई की विशेष कोर्ट लगी और सीबीआई जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को दो साध्वियों से यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई थी. जनवरी 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अक्टूबर 2021 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में भी राम रहीम को उम्रकैद की सजा हुई थी. जेल परिसर में राम रहीम को अलग बैरक में रखा गया है.
जेल मंत्री ने क्या कहा?: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल को लेकर हरियाणा के कारागार मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है. सिरसा स्थित अपने निवास पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रूल के अनुसार जो जेल का मैनुअल होता है, किसी भी कैदी को 70 दिन की पैरोल और 30 दिन की फरलो दी जाती है. उन्होंने बताया कि फरलो एक बार ही दी जाती है. पैरोल दो बार ले सकता है, यह कैदी की मर्जी होती है. उन्होंने बताया कि हरियाणा की जेलों में 23000 से 24000 कैदी हैं. सभी के लिए एक समान रूल है. जिस कैदी की 7 साल की सजा होती है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एप्लीकेशन दे सकता है, जिसके बाद उन तक एप्लीकेशन पहुंचती है. उन्होंने बताया कि जिसकी 7 साल के ऊपर की सजा होती है उसको डिविजनल कमिश्नर दवारा एप्लिकेशन ली जाती है. उन्होंने बताया कि गुरमीत राम रहीम की 7 साल से ज्यादा की सजा है और नया साल शुरू हो चुका है. डिविजनल कमिश्नर की तरफ से उन तक एप्लीकेशन पहुंची और राम रहीम को पैरोल दे दी गई. आज शाम को साढ़े पांच बजे उन्हें रिलीज कर दिया गया है.
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