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रोहतक सुनारिया जेल से 21 दिन की फरलो पर फिर बाहर आया राम रहीम, जानें अब तक कितनी बार जेल से बाहर आ चुका है डेरा प्रमुख - Ram Rahim furlough

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Aug 13, 2024, 8:24 AM IST

Updated : Aug 13, 2024, 10:50 AM IST

Ram Rahim Furlough: साध्वी यौन शोषण और हत्या मामले में सजायाफ्त डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोहतक सुनारिया जेल से एक बार फिर बाहर आ गया है. राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है.

Ram Rahim Furlough
Ram Rahim Furlough (Etv Bharat)

चंडीगढ़: साध्वी यौन शोषण और हत्या मामले में सजायाफ्त डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोहतक सुनारिया जेल से एक बार फिर बाहर आ गया है. राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है. आज, मंगलवार को करीब 6.30 बजे पुलिस सुरक्षा के बीच राम रहीम को बाहर निकाला गया. राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में फरलो की अवधि बिताएगा. बता दें कि साल 2017 से राम रहीम रोहतक जेल में बंद है.

डेरा प्रमुख ने HC से की थी फरलो की मांग: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की ओर से गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल और फरलों दिए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं, कि गुरमीत राम रहीम को फरलों या पैरोल दिए जाने को लेकर कंपिटेंट अथॉरिटी नियमों के आधार पर फैसला ले. मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में सफाई दी थी कि सिर्फ राम रहीम ही नहीं बल्कि हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में सजा काट रहे 80 से अधिक कैदियों को इसी तरह से नियमों के मुताबिक पैरोल या फरलों की सुविधा का लाभ दिया गया है.

SGPC ने दायर की थी याचिका: डेरा प्रमुख ने कहा है कि फरलो के लिए अधिकारियों को आवेदन दिया जा चुका है. लेकिन हाई कोर्ट के 29 फरवरी के स्थगन आदेश के कारण इस याचिका पर विचार नहीं किया गया है. यह मामला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा दायर याचिका के मद्देनजर हाई कोर्ट में पहुंचा था. याचिका में डेरा प्रमुख को दुष्कर्म और हत्या के मामलों में दोषी होने के बावजूद हरियाणा सरकार द्वारा बार-बार पैरोल या फरलो पर रिहा करने पर आपत्ति जताई गई थी.

10वीं बार बाहर आया राम रहीम: आपको बता दें कि इस बार राम रहीम 10वीं बार जेल से बाहर आ चुका है. इससे पहले उसे 21 नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो दी गई थी और उस समय भी वह बागपत आश्रम में ही गया था. हरियाणा पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी के बागपत स्थित इस आश्रम में छोड़कर आती है. हालांकि राम रहीम को पैरोल देने को लेकर हर बार लगातार सवाल उठते हैं.

राम रहीम को कब-कब मिली पैरोल:

  1. 24 अक्टूबर 2020: राम रहीम को पहली बार अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली.
  2. 21 मई 2021: मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे की पैरोल दी गई.
  3. 7 फरवरी 2022: परिवार से मिलने के लिए डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो मिली.
  4. जून 2022: 30 दिन की पैरोल मिली. यूपी के बागपत आश्रम भेजा गया.
  5. 14 अक्टूबर 2022: राम रहीम को 40 दिन की लिए पैरोल दी गई. वो बागपत आश्रम में रहा और इस दौरान म्यूजिक वीडियो भी जारी किए.
  6. 21 जनवरी 2023: छठीं बार 40 दिन की पैरोल मिली. वो शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के जेल से बाहर आया.
  7. 20 जुलाई 2023: सातवीं बार 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया.
  8. 21 नवंबर 2023: राम रहीम को 21 दिन की फरलो लेकर बागपत आश्रम गया.
  9. 19 जनवरी 2023: राम रहीम को 50 दिन फरलो पर बाहर आया था
  10. 13 अगस्त 2024: हरियाणा पुलिस सुरक्षा के बीच 21 दिन की फरलो लेकर बागपत आश्रम गया.

ये भी पढ़ें: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से राम रहीम को बड़ी राहत, रंजीत सिंह हत्याकांड में बरी, जानें पूरा मामला - Ranjit Singh murder case

ये भी पढ़ें:डेरा प्रमुख राम रहीम को हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली कोई राहत, अब महीने के अंत में होगी सुनवाई - No Relief to Dera chief from HC

चंडीगढ़: साध्वी यौन शोषण और हत्या मामले में सजायाफ्त डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोहतक सुनारिया जेल से एक बार फिर बाहर आ गया है. राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है. आज, मंगलवार को करीब 6.30 बजे पुलिस सुरक्षा के बीच राम रहीम को बाहर निकाला गया. राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में फरलो की अवधि बिताएगा. बता दें कि साल 2017 से राम रहीम रोहतक जेल में बंद है.

डेरा प्रमुख ने HC से की थी फरलो की मांग: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की ओर से गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल और फरलों दिए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं, कि गुरमीत राम रहीम को फरलों या पैरोल दिए जाने को लेकर कंपिटेंट अथॉरिटी नियमों के आधार पर फैसला ले. मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में सफाई दी थी कि सिर्फ राम रहीम ही नहीं बल्कि हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में सजा काट रहे 80 से अधिक कैदियों को इसी तरह से नियमों के मुताबिक पैरोल या फरलों की सुविधा का लाभ दिया गया है.

SGPC ने दायर की थी याचिका: डेरा प्रमुख ने कहा है कि फरलो के लिए अधिकारियों को आवेदन दिया जा चुका है. लेकिन हाई कोर्ट के 29 फरवरी के स्थगन आदेश के कारण इस याचिका पर विचार नहीं किया गया है. यह मामला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा दायर याचिका के मद्देनजर हाई कोर्ट में पहुंचा था. याचिका में डेरा प्रमुख को दुष्कर्म और हत्या के मामलों में दोषी होने के बावजूद हरियाणा सरकार द्वारा बार-बार पैरोल या फरलो पर रिहा करने पर आपत्ति जताई गई थी.

10वीं बार बाहर आया राम रहीम: आपको बता दें कि इस बार राम रहीम 10वीं बार जेल से बाहर आ चुका है. इससे पहले उसे 21 नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो दी गई थी और उस समय भी वह बागपत आश्रम में ही गया था. हरियाणा पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी के बागपत स्थित इस आश्रम में छोड़कर आती है. हालांकि राम रहीम को पैरोल देने को लेकर हर बार लगातार सवाल उठते हैं.

राम रहीम को कब-कब मिली पैरोल:

  1. 24 अक्टूबर 2020: राम रहीम को पहली बार अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली.
  2. 21 मई 2021: मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे की पैरोल दी गई.
  3. 7 फरवरी 2022: परिवार से मिलने के लिए डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो मिली.
  4. जून 2022: 30 दिन की पैरोल मिली. यूपी के बागपत आश्रम भेजा गया.
  5. 14 अक्टूबर 2022: राम रहीम को 40 दिन की लिए पैरोल दी गई. वो बागपत आश्रम में रहा और इस दौरान म्यूजिक वीडियो भी जारी किए.
  6. 21 जनवरी 2023: छठीं बार 40 दिन की पैरोल मिली. वो शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के जेल से बाहर आया.
  7. 20 जुलाई 2023: सातवीं बार 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया.
  8. 21 नवंबर 2023: राम रहीम को 21 दिन की फरलो लेकर बागपत आश्रम गया.
  9. 19 जनवरी 2023: राम रहीम को 50 दिन फरलो पर बाहर आया था
  10. 13 अगस्त 2024: हरियाणा पुलिस सुरक्षा के बीच 21 दिन की फरलो लेकर बागपत आश्रम गया.

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Last Updated : Aug 13, 2024, 10:50 AM IST
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