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राम रहीम ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगाई फरलो की याचिका, HC ने सरकार से 2 जुलाई को मांगा जवाब - Ram Rahim Furlough

Ram Rahim Furlough: राम रहीम ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में फरलो (Ram Rahim) की याचिका लगाई है. राम रहीम की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और SGPC को नोटिस जारी किया है.

Ram Rahim Furlough
Ram Rahim Furlough (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jun 14, 2024, 1:59 PM IST

चंडीगढ़: राम रहीम ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में फरलो (Ram Rahim Furlough) की याचिका लगाई है. राम रहीम ने याचिका में कहा है कि उसे सिरसा डेरा सच्चा सौदा में किसी कार्यक्रम में शामिल होना है. इसलिए उसे 21 दिन की फरलो दी जाए. राम रहीम की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और SGPC को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने दोनों से 2 जुलाई को जवाब मांगा है.

राम रहीम फरलो: बता दें कि सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 19 जनवरी को 9वीं बार 50 दिन की पैरोल मिली थी. जिसकी अवधि 10 मार्च को खत्म हुई. राम रहीम को बार-बार मिल रही इस पैरोल के खिलाफ एसजीपीसी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिए कि राम रहीम को अब पेरौल लेने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश: एसजीपीसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल किया था कि जिस तरह राम रहीम को पैरोल मिल रही है, तो बाकी कैदियों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जाता? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि बिना कोर्ट की इजाजत के हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम को पैरोल नहीं देगी. पैरोल लेने के लिए राम रहीम को हाई कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.

चंडीगढ़: राम रहीम ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में फरलो (Ram Rahim Furlough) की याचिका लगाई है. राम रहीम ने याचिका में कहा है कि उसे सिरसा डेरा सच्चा सौदा में किसी कार्यक्रम में शामिल होना है. इसलिए उसे 21 दिन की फरलो दी जाए. राम रहीम की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और SGPC को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने दोनों से 2 जुलाई को जवाब मांगा है.

राम रहीम फरलो: बता दें कि सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 19 जनवरी को 9वीं बार 50 दिन की पैरोल मिली थी. जिसकी अवधि 10 मार्च को खत्म हुई. राम रहीम को बार-बार मिल रही इस पैरोल के खिलाफ एसजीपीसी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिए कि राम रहीम को अब पेरौल लेने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश: एसजीपीसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल किया था कि जिस तरह राम रहीम को पैरोल मिल रही है, तो बाकी कैदियों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जाता? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि बिना कोर्ट की इजाजत के हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम को पैरोल नहीं देगी. पैरोल लेने के लिए राम रहीम को हाई कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.

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