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राजसमंद में 14 साल की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा - Rajsamand POCSO Court

Minor Rape Case, राजसमंद में ढाई साल पहले 14 साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा (ETV Bharat Rajsamand)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 16, 2024, 9:50 PM IST

राजसमंदः जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में 14 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो न्यायालय राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गाैड़ ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार 500 रुपए से दंडित भी किया है. बालिका से दुष्कर्म के ढाई साल की समयावधि में पॉक्सो न्यायालय से आरोपी को सजा मिल गई.

पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को 14 साल की बालिका के नाना ने देवगढ़ थाने में रिपोर्ट दी और बताया कि उसकी पुत्री और दोहिती उनके पास ही रहती है. 11 अक्टूबर 2021 को उसकी दोहिती सुबह 7 बजे घर से शौच करने खेत पर गई, जहां से आधे घंटे बाद रोते हुए आई. पूछने पर बताया कि खेत पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस पर देवगढ़ थाना पुलिस ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जांच के बाद पॉक्सो न्यायालय राजसमंद में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ें. नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले स्कूल वैन चालक को 10 साल की सजा - Jaipur POCSO court

न्यायालय की ओर से दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दे दिया गया. 14 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म को अदालत ने भी अत्यंत घृणित अपराध माना. साथ ही लैंगिक अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने आरोपी को धारा 341 के तहत 1 माह के कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. इसी तरह धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया.

राजसमंदः जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में 14 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो न्यायालय राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गाैड़ ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार 500 रुपए से दंडित भी किया है. बालिका से दुष्कर्म के ढाई साल की समयावधि में पॉक्सो न्यायालय से आरोपी को सजा मिल गई.

पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को 14 साल की बालिका के नाना ने देवगढ़ थाने में रिपोर्ट दी और बताया कि उसकी पुत्री और दोहिती उनके पास ही रहती है. 11 अक्टूबर 2021 को उसकी दोहिती सुबह 7 बजे घर से शौच करने खेत पर गई, जहां से आधे घंटे बाद रोते हुए आई. पूछने पर बताया कि खेत पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस पर देवगढ़ थाना पुलिस ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जांच के बाद पॉक्सो न्यायालय राजसमंद में आरोप पत्र पेश किया.

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न्यायालय की ओर से दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दे दिया गया. 14 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म को अदालत ने भी अत्यंत घृणित अपराध माना. साथ ही लैंगिक अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने आरोपी को धारा 341 के तहत 1 माह के कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. इसी तरह धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया.

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