ETV Bharat / state

राजनादगांव डीईओ का छात्रा के साथ दुर्व्यवहार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई - Chhattisgarh High Court

Chhattisgarh High Court, Rajnandgaon DEO Misbehaving छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राजनांदगांव DEO का टीचर की मांग करने वाले छात्रों को डांटने के मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में स्कूल शिक्षा सचिव, संचालक स्कूल शिक्षा, कलेक्टर राजनांदगांव और डीईओ राजनांदगांव को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूछा कि स्कूल में टीचर को अप्वाइंट करने के लिए क्या जा रहा है.

Rajnandgaon DEO Misbehaving
राजनादगांव डीईओ का मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Sep 13, 2024, 7:53 AM IST

Updated : Sep 13, 2024, 11:28 AM IST

बिलासपुर: राजनादगांव डीईओ के छात्राओं से दुर्व्यवहार और जेल भेजने की धमकी मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्ति की जानकारी मांगी है. सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि प्रदेश में लगभग 200 ऐसे स्कूल हैं, जहां शिक्षकों की कमी है. ऐसे स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया की जा रही है. इस पर कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या किया जा रहा, यह बताने के निर्देश दिए.

राजनादगांव डीईओ का छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार: जनांदगांव जिले की छात्राएं स्कूल में शिक्षक नहीं होने पर नियुक्ति की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करने गई थी. छात्राओं का कहना था कि इस साल उनका 12वीं का बोर्ड है. बिना टीचर के वह 12वीं की परीक्षा कैसे फाइट करेंगे. छात्राओं की इस जायज मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं से दुर्व्यवहार करते हुए कैबिन से बाहर निकाल दिया और कहा कि जिंदगी भर जेल में रहोगे तो समझ में आएगा.

कलेक्टर, डीईओ को कोर्ट का नोटिस: डीईओ के इस व्यवहार को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है. कोर्ट ने मामले में स्कूल शिक्षा सचिव, संचालक स्कूल शिक्षा, कलेक्टर राजनांदगांव और डीईओ राजनांदगांव को नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी गई है.

सीएम साय की अधिकारियों को दो टूक: गुरुवार को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय ने भी कलेक्टर्स को अपने अधिकारियों को भाषा पर संयम रखवाने की सलाह दी. ऐसा नहीं करने पर सीएम ने खुद एक्शन लेने की चेतावनी दी.

बिलासपुर स्कूल में बीयर पार्टी को लेकर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सुरक्षा पर उठाए सवाल - CG High Court on school Beer party
सीजीपीएससी 2005 परीक्षा, 19 साल बाद परीक्षार्थियों को मिलेगी आंसरशीट - Chhattisgarh High Court
गरियाबंद में फ्लोराइड वाटर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, पीएचई विभाग से पूछा- साफ पानी देने के लिए क्या कर रहे ? - Chhattisgarh High Court

बिलासपुर: राजनादगांव डीईओ के छात्राओं से दुर्व्यवहार और जेल भेजने की धमकी मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्ति की जानकारी मांगी है. सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि प्रदेश में लगभग 200 ऐसे स्कूल हैं, जहां शिक्षकों की कमी है. ऐसे स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया की जा रही है. इस पर कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या किया जा रहा, यह बताने के निर्देश दिए.

राजनादगांव डीईओ का छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार: जनांदगांव जिले की छात्राएं स्कूल में शिक्षक नहीं होने पर नियुक्ति की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करने गई थी. छात्राओं का कहना था कि इस साल उनका 12वीं का बोर्ड है. बिना टीचर के वह 12वीं की परीक्षा कैसे फाइट करेंगे. छात्राओं की इस जायज मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं से दुर्व्यवहार करते हुए कैबिन से बाहर निकाल दिया और कहा कि जिंदगी भर जेल में रहोगे तो समझ में आएगा.

कलेक्टर, डीईओ को कोर्ट का नोटिस: डीईओ के इस व्यवहार को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है. कोर्ट ने मामले में स्कूल शिक्षा सचिव, संचालक स्कूल शिक्षा, कलेक्टर राजनांदगांव और डीईओ राजनांदगांव को नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी गई है.

सीएम साय की अधिकारियों को दो टूक: गुरुवार को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय ने भी कलेक्टर्स को अपने अधिकारियों को भाषा पर संयम रखवाने की सलाह दी. ऐसा नहीं करने पर सीएम ने खुद एक्शन लेने की चेतावनी दी.

बिलासपुर स्कूल में बीयर पार्टी को लेकर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सुरक्षा पर उठाए सवाल - CG High Court on school Beer party
सीजीपीएससी 2005 परीक्षा, 19 साल बाद परीक्षार्थियों को मिलेगी आंसरशीट - Chhattisgarh High Court
गरियाबंद में फ्लोराइड वाटर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, पीएचई विभाग से पूछा- साफ पानी देने के लिए क्या कर रहे ? - Chhattisgarh High Court
Last Updated : Sep 13, 2024, 11:28 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.