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रीट पेपर लीक के 130 अभियुक्तों पर आरोप तय, SOG ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट - REET PAPER LEAK

रीट पेपर लीक के 130 अभियुक्तों पर आरोप तय. गंगापुरसिटी की एसीजेएम कोर्ट ने सभी अभियुक्तों पर आरोप तय करने का आदेश किया पारित.

REET Paper Leak
पेपर लीक मामले में 130 अभियुक्तों पर आरोप तय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 9, 2024, 2:52 PM IST

जयपुर: राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट)-2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने 130 अभियुक्तों के खिलाफ गंगापुरसिटी कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. गंगापुरसिटी एसीजेएम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी अभियुक्तों पर आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. रीट पेपर लीक मामले के मुख्य अभियुक्त रामकृपाल मीणा और राजूराम ईराम सहित 11 अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 201, 120बी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 4/6, 6ए और आईटी एक्ट की धारा-72 के तहत आपराधिक आरोप तय किए गए हैं.

जबकि अन्य अभियुक्तों को 19 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं. एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि रीट पेपर लीक मामले के 131 आरोपियों के खिलाफ अब तक कुल 9 आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं. उनका यह भी कहना है कि अन्य संदिग्धों के खिलाफ भी जांच जारी है.

पढ़ें : SI पेपर लीक मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण का भाई गोपाल पुणे से गिरफ्तार, अभ्यर्थियों को कराई थी नकल - SI RECRUITMENT PAPER LEAK

शिक्षा संकुल से पेपर निकाल बेचा : विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी रामकृपाल मीणा, राजूराम ईराम, उदाराम, प्रदीप पाराशर और शैतान सिंह ने मिलीभगत कर पेपर लीक किया था. उन्होंने बताया कि 24 सितंबर 2021 की रात को परीक्षा के द्वितीय लेवल का पेपर ट्रकों में आया था. शिक्षा संकुल में पेपर उतारते समय रिजर्व बंडल में से पेपर निकाला गया और दूसरे आरोपियों को 5 करोड़ में बेचा गया. इसके बाद अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया गया था.

जयपुर: राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट)-2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने 130 अभियुक्तों के खिलाफ गंगापुरसिटी कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. गंगापुरसिटी एसीजेएम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी अभियुक्तों पर आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. रीट पेपर लीक मामले के मुख्य अभियुक्त रामकृपाल मीणा और राजूराम ईराम सहित 11 अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 201, 120बी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 4/6, 6ए और आईटी एक्ट की धारा-72 के तहत आपराधिक आरोप तय किए गए हैं.

जबकि अन्य अभियुक्तों को 19 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं. एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि रीट पेपर लीक मामले के 131 आरोपियों के खिलाफ अब तक कुल 9 आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं. उनका यह भी कहना है कि अन्य संदिग्धों के खिलाफ भी जांच जारी है.

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शिक्षा संकुल से पेपर निकाल बेचा : विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी रामकृपाल मीणा, राजूराम ईराम, उदाराम, प्रदीप पाराशर और शैतान सिंह ने मिलीभगत कर पेपर लीक किया था. उन्होंने बताया कि 24 सितंबर 2021 की रात को परीक्षा के द्वितीय लेवल का पेपर ट्रकों में आया था. शिक्षा संकुल में पेपर उतारते समय रिजर्व बंडल में से पेपर निकाला गया और दूसरे आरोपियों को 5 करोड़ में बेचा गया. इसके बाद अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया गया था.

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