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विधि सचिव बताएं नई सरकार के डेढ़ माह बाद भी एजी, एएजी की नियुक्ति क्यों नहीं- हाईकोर्ट

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 23, 2024, 8:45 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं होने पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस संबंध में विधि सचिव को पेश होने को कहा है.

Rajasthan High Court,  High Court takes cognizance
राजस्थान हाईकोर्ट.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नई सरकार का गठन होने के करीब डेढ़ माह बाद भी अब तक महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं होने पर संज्ञान लिया है. अदालत ने विधि सचिव को कहा है कि वह 24 जनवरी को व्यक्तिश: या वर्चुअल पेश होकर बताएं कि इनकी नियुक्ति को लेकर देरी क्यों हो रही है?. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश यूडीएच में अभियंताओं की वरिष्ठता से जुडे़ मामले में रविन्द्र प्रकाश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा की नई सरकार का गत 3 दिसंबर को गठन हो गया है. इसके बावजूद अदालतों में राज्य सरकार की ओर से उचित प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है. जिसके चलते सेवा संबंधी सहित अन्य प्रकरणों की सुनवाई प्रभावित हो रही है. गौरतलब है कि गत दिनों नई सरकार के गठन के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से नियुक्त महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने अपना त्यागपत्र दे दिया था.

पढ़ेंः व्याख्याता भर्ती के खाली पद नहीं भरने पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब

इसके बाद से महाधिवक्ता का पद खाली चल रहा है. गत दिनों हाईकोर्ट, जयपुर के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने मौखिक जानकारी का हवाला देते हुए अपने आप को नया महाधिवक्ता बताते हुए मिठाई तक बांट दी थी. हालांकि, उनकी नियुक्ति का आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है. वहीं, दूसरी ओर विधि विभाग ने आदेश जारी कर अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि को महाधिवक्ता की फाइले देखने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नई सरकार का गठन होने के करीब डेढ़ माह बाद भी अब तक महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं होने पर संज्ञान लिया है. अदालत ने विधि सचिव को कहा है कि वह 24 जनवरी को व्यक्तिश: या वर्चुअल पेश होकर बताएं कि इनकी नियुक्ति को लेकर देरी क्यों हो रही है?. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश यूडीएच में अभियंताओं की वरिष्ठता से जुडे़ मामले में रविन्द्र प्रकाश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा की नई सरकार का गत 3 दिसंबर को गठन हो गया है. इसके बावजूद अदालतों में राज्य सरकार की ओर से उचित प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है. जिसके चलते सेवा संबंधी सहित अन्य प्रकरणों की सुनवाई प्रभावित हो रही है. गौरतलब है कि गत दिनों नई सरकार के गठन के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से नियुक्त महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने अपना त्यागपत्र दे दिया था.

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इसके बाद से महाधिवक्ता का पद खाली चल रहा है. गत दिनों हाईकोर्ट, जयपुर के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने मौखिक जानकारी का हवाला देते हुए अपने आप को नया महाधिवक्ता बताते हुए मिठाई तक बांट दी थी. हालांकि, उनकी नियुक्ति का आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है. वहीं, दूसरी ओर विधि विभाग ने आदेश जारी कर अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि को महाधिवक्ता की फाइले देखने को कहा है.

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