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हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री भाया से जुडे़ मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट की तलब - Rajasthan High Court

case related to former ministe राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया से जुड़े मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट 30 अप्रैल को तलब की है.

HIGH COURT SUMMONED,  SUMMONED FACTUAL REPORT
राजस्थान हाईकोर्ट.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 4, 2024, 9:36 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मांगरोल थाने में दर्ज मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट 30 अप्रैल को तलब की है. अदालत ने पुलिस को अनुसंधान जारी रखने के आदेश देते हुए कहा है कि जांच अधिकारी याचिकाकर्ता की ओर से पेश दस्तावेजों को भी जांच में शामिल करें. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश प्रमोद जैन भाया की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ नगर पालिका, मांगरोल की ओर से जारी टेंडर को लेकर गत 8 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इसमें याचिकाकर्ता व अन्य पर आरोप लगाया गया कि विधानसभा चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर जारी किए गए और नोटशीट में कांटछांट की गई. याचिका में कहा गया कि कलेक्टर की ओर से दिए आदेश की पालना में एसडीओ ने जांच की थी.

पढ़ेंः हाईकोर्ट ने वेटनरी ऑफिसर भर्ती में अपात्रों का चयन करने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court

इसमें सामने आया कि आचार संहिता लागू होने के बाद टेंडर की कार्रवाई रोक दी गई थी और कार्य आदेश भी जारी नहीं हुआ था. इस जांच के करीब पांच माह बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है. याचिका में कहा गया कि नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष ओमप्रकाश ने यह एफआईआर राजनीतिक द्वेषता के चलते दर्ज कराई है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है. गौरतलब है कि अंता थाने में भी प्रमोद जैन भाया के खिलाफ समान प्रकृति का मामला दर्ज हुआ था. हाईकोर्ट ने उस मामले में प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मांगरोल थाने में दर्ज मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट 30 अप्रैल को तलब की है. अदालत ने पुलिस को अनुसंधान जारी रखने के आदेश देते हुए कहा है कि जांच अधिकारी याचिकाकर्ता की ओर से पेश दस्तावेजों को भी जांच में शामिल करें. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश प्रमोद जैन भाया की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ नगर पालिका, मांगरोल की ओर से जारी टेंडर को लेकर गत 8 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इसमें याचिकाकर्ता व अन्य पर आरोप लगाया गया कि विधानसभा चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर जारी किए गए और नोटशीट में कांटछांट की गई. याचिका में कहा गया कि कलेक्टर की ओर से दिए आदेश की पालना में एसडीओ ने जांच की थी.

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इसमें सामने आया कि आचार संहिता लागू होने के बाद टेंडर की कार्रवाई रोक दी गई थी और कार्य आदेश भी जारी नहीं हुआ था. इस जांच के करीब पांच माह बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है. याचिका में कहा गया कि नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष ओमप्रकाश ने यह एफआईआर राजनीतिक द्वेषता के चलते दर्ज कराई है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है. गौरतलब है कि अंता थाने में भी प्रमोद जैन भाया के खिलाफ समान प्रकृति का मामला दर्ज हुआ था. हाईकोर्ट ने उस मामले में प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है.

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