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नीट यूजी में सीट आवंटन निरस्त करने वाले एकलपीठ के आदेश पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी में सीट आवंटन निरस्त करने वाले आदेश पर लगाई रोक.

COURT STAYS ORDER,  CANCELLING SEAT ALLOTMENT
राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 3 hours ago

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2024 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आवंटित सीट को निरस्त करने वाले एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि यदि एकलपीठ के याचिकाकर्ता इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें मेरिट के अनुसार सीट आवंटित की जाए. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश जतिन और नीतू सहित अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने कहा कि 11वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में बायोलॉजी विषय का उल्लेख नहीं होने पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट आवंटन नहीं करने पर एकलपीठ में याचिका पेश हुई थी. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत दिनों अपीलार्थियों के सीट आवंटन को निरस्त कर दिया था, जबकि एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं को अगस्त माह में ही इसकी जानकारी थी कि काउंसलिंग में वह प्रमाण पत्र पेश करना है. जिसमें कक्षा 11वीं में बायोलॉजी विषय होने की जानकारी हो.

पढ़ेंः आयुर्वेदिक डॉक्टर भी 62 साल पूरे होने तक सेवा में बने रहने के हकदार-हाईकोर्ट

वहीं, तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद एकलपीठ में याचिका दायर की गई. स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपीलार्थी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने 11वीं कक्षा में बायोलॉजी विषय होने के संबंध में प्रमाण पत्र पेश किया था और याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया था, इसलिए उन्हें सीट आवंटित नहीं की गई. ऐसे में अपीलार्थियों का सीट आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सीट आवंटन निरस्त करने पर रोक लगा दी है.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2024 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आवंटित सीट को निरस्त करने वाले एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि यदि एकलपीठ के याचिकाकर्ता इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें मेरिट के अनुसार सीट आवंटित की जाए. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश जतिन और नीतू सहित अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने कहा कि 11वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में बायोलॉजी विषय का उल्लेख नहीं होने पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट आवंटन नहीं करने पर एकलपीठ में याचिका पेश हुई थी. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत दिनों अपीलार्थियों के सीट आवंटन को निरस्त कर दिया था, जबकि एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं को अगस्त माह में ही इसकी जानकारी थी कि काउंसलिंग में वह प्रमाण पत्र पेश करना है. जिसमें कक्षा 11वीं में बायोलॉजी विषय होने की जानकारी हो.

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वहीं, तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद एकलपीठ में याचिका दायर की गई. स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपीलार्थी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने 11वीं कक्षा में बायोलॉजी विषय होने के संबंध में प्रमाण पत्र पेश किया था और याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया था, इसलिए उन्हें सीट आवंटित नहीं की गई. ऐसे में अपीलार्थियों का सीट आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सीट आवंटन निरस्त करने पर रोक लगा दी है.

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