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अवैध खनन की जांच के लिए खान निदेशक बनाएं कमेटी- हाईकोर्ट

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 24, 2024, 8:54 PM IST

Rajasthan High Court,  Director of Mines
अवैध खनन की जांच के लिए खान निदेशक बनाएं कमेटी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने बस्सी के घाटा गांव में अवैध खनन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जांच के लिए खान निदेशक को कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बस्सी के घाटा गांव में अवैध खनन से जुडे़ मामले में खान निदेशक को कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने खान निदेशक को कहा है कि वह संबंधित एरिया के खान अधिकारी को शामिल करते हुए एक जांच कमेटी बनाएं. यह कमेटी अवैध खनन की सत्यता की जांच कर दो माह में अपनी रिपोर्ट खान निदेशक को सौंपे. वहीं, यदि अवैध खनन की शिकायत सही पाई जाती है तो खान निदेशक अवैध खनन रोकने के लिए उचित कार्रवाई करें. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि यदि अवैध खनन पाए जाने पर खान विभाग उसे नहीं रोकता है तो वह इस याचिका को पुनर्जीवित करा सकता है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार जांगिड़ की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता संजय भारती ने अदालत को बताया कि बस्सी तहसील के गांव घाटा में स्थित खसरा नंबर 241 और 242 में कुछ लोग अवैध रूप से खनन कार्य कर रहे हैं. खनन के दौरान विस्फोट किए जाते हैं, जिससे पहाड़ कमजोर हो रहा है. राजस्व रिकॉर्ड में यह दोनों खसरा नंबर गैर मुमकिन पहाड़ और चरागाह भूमि के रूप में दर्ज हैं. इसके अलावा खान विभाग ने किसी भी व्यक्ति को यहां खनन करने की अनुमति भी नहीं दी है.

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याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में स्थानीय प्रशासन और खान विभाग को लिखित में शिकायत दी गई, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में विभाग को निर्देश दिए जाएं कि वह यहां चल रही अवैध खनन गतिविधियों को रुकवाए और पहाड़ का संरक्षण करे. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने खान निदेशक को अवैध खनन की शिकायत की सत्यता जांचने के लिए कमेटी गठित करने को कहा है.

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