जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 से जुडे़ मामले में राज्य सरकार को कहा है कि यदि दिव्यांग अभ्यर्थी 27 अगस्त को होने वाले टाइप टेस्ट में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें गैर हाजिर नहीं माना जाए. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने को कहा है. अदालत ने मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश योगेश कुमार व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जनवरी, 2023 को सूचना सहायक के 2730 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसमें चार फीसदी पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे गए. याचिकाकर्ताओं ने दिव्यांग वर्ग में आवेदन करके लिखित परीक्षा में भाग लिया. याचिका में कहा गया कि चयन बोर्ड की ओर से 27 अगस्त को अभ्यर्थियों का टाइप टेस्ट लिया जाएगा. याचिकाकर्ताओं में से कई अभ्यर्थी नेत्र और कई अभ्यर्थी हाथ से दिव्यांग हैं.
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ऐसे में वे टाइप टेस्ट में शामिल नहीं हो सकते. याचिका में यह भी बताया गया कि पूर्व में आरपीएससी की ओर से आयोजित एलडीसी और हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती में भी दिव्यांग अभ्यर्थियों से टाइप टेस्ट लेने के बजाए उनका सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन किया गया था. ऐसे में इस परीक्षा में भी उनका टाइप टेस्ट नहीं लिया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के टाइप टेस्ट में शामिल नहीं होने पर उन्हें गैर हाजिर नहीं मानने और उन्हें दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने को कहा है.