जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक प्रकरण में टेंट व्यवसायी रवि जिंदल के खिलाफ विद्याधर नगर थाने में गत 29 अप्रैल को दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा है कि इस मामले में शिकायतकर्ता व पीड़िता ने एफआईआर को रद्द करने का आग्रह किया है. मामले में जांच अधिकारी ने भी पीड़िता के अतिरिक्त बयानों का रिकॉर्ड पेश किया है. ऐसे में आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाता है. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश रवि जिंदल व शिकायतकर्ता की याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिया.
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि पीड़िता ने अपने बयानों में कहा है कि रवि जिंदल ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है और वह मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं चाहती. वहीं, रवि जिंदल ने भी अपनी याचिका में एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई है.
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दरअसल, शिकायतकर्ता ने विद्याधर नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर रवि जिंदल पर आरोप लगाया था कि उसने उसकी नाबालिग दोहती के साथ अप्रैल 2024 में दुष्कर्म किया है. वहीं बाद में पॉक्सो कोर्ट में शिकायतकर्ता व पीड़िता ने मामले में जिंदल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं चाहने का प्रार्थना पत्र दायर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिंदल ने पीड़िता के साथ कभी भी छेडछाड, मारपीट व दुष्कर्म नहीं किया. आपसी मनमुटाव के कारण उसने रवि जिंदल पर अपनी दोहिती से दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है.