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धोखाधड़ी मामले में पूर्व IAS के बेटे के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक - Rajasthan High Court

Ex IAS Son in Fraud Case, धोखाधड़ी के मामले में पूर्व आईएएस हनुमंत सिंह के बेटे रिद्देश्वर सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 14, 2024, 10:32 PM IST

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने भूमि विवाद के धोखाधड़ी के मामले में करधनी थाने में दर्ज एफआईआर में पूर्व आईएएस हनुमंत सिंह के बेटे रिद्देश्वर सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को कहा है कि वह अनुसंधान में हिस्सा ले और सहयोग करे. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश रिद्देश्वर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

मामले में पूर्व आईएएस हनुमंत सिंह भाटी व उनके बेटे के खिलाफ नेमाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उससे 25 अक्टूबर 2023 को 12 बीघा 7.5 बिस्वा जमीन के बेचान का एग्रीमेंट किया था, लेकिन इस जमीन में से उन्होंने केवल आधी जमीन की ही रजिस्ट्री करवाई है. बाकी जमीन की रजिस्ट्री उसे अन्य लोगों को बेचान करने के उद्देश्य से नहीं करवा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य अपराध में कानूनी कार्रवाई की जाए.

इसे भी पढ़ें. खाद्य सुरक्षा को लेकर एकलपीठ के दिए निर्देश पर रोक, पक्ष रखने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को मिले 4 सप्ताह का समय - Rajasthan High Court

एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए आरोपी की ओर से कहा कि शिकायतकर्ता ने ही एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं किया है और उन्हें जमीन की राशि का भुगतान तय समय पर नहीं किया है. ऐसे में उनकी ओर से एग्रीमेंट की शर्तों का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने भूमि विवाद के धोखाधड़ी के मामले में करधनी थाने में दर्ज एफआईआर में पूर्व आईएएस हनुमंत सिंह के बेटे रिद्देश्वर सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को कहा है कि वह अनुसंधान में हिस्सा ले और सहयोग करे. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश रिद्देश्वर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

मामले में पूर्व आईएएस हनुमंत सिंह भाटी व उनके बेटे के खिलाफ नेमाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उससे 25 अक्टूबर 2023 को 12 बीघा 7.5 बिस्वा जमीन के बेचान का एग्रीमेंट किया था, लेकिन इस जमीन में से उन्होंने केवल आधी जमीन की ही रजिस्ट्री करवाई है. बाकी जमीन की रजिस्ट्री उसे अन्य लोगों को बेचान करने के उद्देश्य से नहीं करवा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य अपराध में कानूनी कार्रवाई की जाए.

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एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए आरोपी की ओर से कहा कि शिकायतकर्ता ने ही एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं किया है और उन्हें जमीन की राशि का भुगतान तय समय पर नहीं किया है. ऐसे में उनकी ओर से एग्रीमेंट की शर्तों का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

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