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आनंदपाल की बेटी को मिलेगा हथियार का लाइसेंस, हाईकोर्ट ने दिया आदेश - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने आनंदपाल सिंह की बेटी को हथियार का लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए हैं.

Anandpal Daughter Yogita Singh
आनंदपाल की बेटी को मिलेगा हथियार का लाइसेंस (ETV Bharat Kuchaman)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 7, 2024, 8:27 PM IST

कुचामनसिटीः राजस्थान हाईकोर्ट ने आनंदपाल सिंह की बेटी योगिता सिंह उर्फ यज्ञजीत सिंह को राहत देते हुए शस्त्र लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस दिनेश मेहता की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय विश्नोई ने याचिका पेश करते हुए बताया कि याची एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय निशानेबाज है. याचिकाकर्ता ने 13 दिसम्बर 2021 को निर्धारित आवेदन पत्र में हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. जिसमें उसने स्पोर्ट्स पर्सन के व्यवसाय का उल्लेख किया था. उन्होंने पुलिस सत्यापन और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए थे, लेकिन राज्य सरकार ने परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण आवेदन खारिज कर दिया था.

पढ़ें : आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी ने चूरू के तत्कालीन SP राहुल बारहट के पदक और पुरस्कार वापस लेने की उठाई मांग - Anandpal Encounter

अधिवक्ता विजय विश्नोई ने बताया कि उच्च न्यायालय ने उन्हें यह मानते हुए लाइसेंस की अनुमति दी है कि परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर एक प्रतिभावान शूटर का अधिकार नहीं छीना जा सकता. कोर्ट ने आदेश दिया है कि योगिता को अगले 10 दिन के भीतर लाइसेंस जारी किया जाए और इसके साथ ही याचिका पर आए खर्च का भुगतान भी किया जाए.

अधिवक्ता विजय विश्नोई ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण शस्त्र लाइसेंस देने से इनकार करना अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन है. जस्टिस दिनेश मेहता की एकल पीठ ने योगिता की याचिका को स्वीकार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को लाइसेंस जारी करने के लिए निर्देश दिए.

कुचामनसिटीः राजस्थान हाईकोर्ट ने आनंदपाल सिंह की बेटी योगिता सिंह उर्फ यज्ञजीत सिंह को राहत देते हुए शस्त्र लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस दिनेश मेहता की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय विश्नोई ने याचिका पेश करते हुए बताया कि याची एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय निशानेबाज है. याचिकाकर्ता ने 13 दिसम्बर 2021 को निर्धारित आवेदन पत्र में हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. जिसमें उसने स्पोर्ट्स पर्सन के व्यवसाय का उल्लेख किया था. उन्होंने पुलिस सत्यापन और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए थे, लेकिन राज्य सरकार ने परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण आवेदन खारिज कर दिया था.

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अधिवक्ता विजय विश्नोई ने बताया कि उच्च न्यायालय ने उन्हें यह मानते हुए लाइसेंस की अनुमति दी है कि परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर एक प्रतिभावान शूटर का अधिकार नहीं छीना जा सकता. कोर्ट ने आदेश दिया है कि योगिता को अगले 10 दिन के भीतर लाइसेंस जारी किया जाए और इसके साथ ही याचिका पर आए खर्च का भुगतान भी किया जाए.

अधिवक्ता विजय विश्नोई ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण शस्त्र लाइसेंस देने से इनकार करना अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन है. जस्टिस दिनेश मेहता की एकल पीठ ने योगिता की याचिका को स्वीकार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को लाइसेंस जारी करने के लिए निर्देश दिए.

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