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एसआई भर्ती-2021 पर हाईकोर्ट की यथास्थिति, प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पर राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए.

ORDERS THE STATE GOVERNMENT,  SI RECRUITMENT 2021
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 18, 2024, 8:22 PM IST

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक को लेकर चर्चा में आई एसआई भर्ती-2021 पर राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी एसओजी और आरपीएससी सचिव सहित दो अन्य से 22 नवंबर तक जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता हरेंद्र नील ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 3 फरवरी, 2021 को पुलिस उपनिरीक्षक के पदों पर आवेदन मांगे थे. इसमें चार सौ अंक की लिखित परीक्षा और पचास अंक का साक्षात्कार रखा गया. भर्ती में 7.93 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 3.83 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. वहीं, परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 तक हुआ, लेकिन भर्ती की पाली में हुई पहली परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक हो गया. इसकी एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार ने भर्ती की प्रक्रिया जारी रखा और 21 सितंबर 2023 को अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी.

पढ़ेंः Rajasthan: एसआई भर्ती पेपर लीक: एसओजी ने 20 आरोपियों के खिलाफ पेश की चार्जशीट, 50000 पेज 8 बंडल में लेकर पहुंची टीम

इसके बाद एसओजी ने 3 मार्च 2024 को परीक्षा के पेपर लीक को लेकर मामला दर्ज किया. एसओजी के मामला दर्ज करने के बाद इसमें आरपीएससी के पूर्व सदस्यों और कई ट्रेनी एसआई सहित दर्जनों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. याचिका में कहा गया कि मामले में एसओजी, पुलिस मुख्यालय व राज्य के महाधिवक्ता भर्ती परीक्षा को रद्द करने की अनुशंसा कर चुके हैं. इसके बावजूद भी अब तक भर्ती को रद्द नहीं किया गया है. ऐसे में संभावना है कि भर्ती में चयनित हुए अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के बाद फील्ड पोस्टिंग दे दी जाएगी, यदि भर्ती में धांधली के बाद चयनित हुए अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग दी गई तो इससे भ्रष्टाचार भी बढे़गा. भर्ती में धांधली के कारण याचिकाकर्ता चयन से वंचित हुए हैं, इसलिए इस भर्ती को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती पर यथास्थिति के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक को लेकर चर्चा में आई एसआई भर्ती-2021 पर राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी एसओजी और आरपीएससी सचिव सहित दो अन्य से 22 नवंबर तक जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता हरेंद्र नील ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 3 फरवरी, 2021 को पुलिस उपनिरीक्षक के पदों पर आवेदन मांगे थे. इसमें चार सौ अंक की लिखित परीक्षा और पचास अंक का साक्षात्कार रखा गया. भर्ती में 7.93 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 3.83 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. वहीं, परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 तक हुआ, लेकिन भर्ती की पाली में हुई पहली परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक हो गया. इसकी एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार ने भर्ती की प्रक्रिया जारी रखा और 21 सितंबर 2023 को अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी.

पढ़ेंः Rajasthan: एसआई भर्ती पेपर लीक: एसओजी ने 20 आरोपियों के खिलाफ पेश की चार्जशीट, 50000 पेज 8 बंडल में लेकर पहुंची टीम

इसके बाद एसओजी ने 3 मार्च 2024 को परीक्षा के पेपर लीक को लेकर मामला दर्ज किया. एसओजी के मामला दर्ज करने के बाद इसमें आरपीएससी के पूर्व सदस्यों और कई ट्रेनी एसआई सहित दर्जनों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. याचिका में कहा गया कि मामले में एसओजी, पुलिस मुख्यालय व राज्य के महाधिवक्ता भर्ती परीक्षा को रद्द करने की अनुशंसा कर चुके हैं. इसके बावजूद भी अब तक भर्ती को रद्द नहीं किया गया है. ऐसे में संभावना है कि भर्ती में चयनित हुए अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के बाद फील्ड पोस्टिंग दे दी जाएगी, यदि भर्ती में धांधली के बाद चयनित हुए अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग दी गई तो इससे भ्रष्टाचार भी बढे़गा. भर्ती में धांधली के कारण याचिकाकर्ता चयन से वंचित हुए हैं, इसलिए इस भर्ती को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती पर यथास्थिति के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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