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गढ़ गणेश मंदिर पर बनाए जा रहे रोप-वे पर यथा स्थिति के आदेश - Rajasthan High Court - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गढ़ गणेश मंदिर पर बन रहे रोप वे पर यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.

HIGH COURT ORDERED,  ORDERED TO MAINTAIN STATUS
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 7, 2024, 9:36 PM IST

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने गढ़ गणेश मंदिर पर बनाए जा रहे रोप-वे पर यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में जयपुर कलेक्टर, गढ़ गणेश मंदिर ट्रस्ट और रोप वे बना रही कंपनी मैसर्स शिवम प्राइम इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लि. की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय झंवर ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गढ़ गणेश मंदिर ट्रस्ट को मंदिर के पास रोप-वे निर्माण की अनुमति दी थी. वहीं, मंदिर ट्रस्ट ने इसका स्वयं निर्माण ना कर इसका काम मैसर्स शिवम प्राइम इन्फ्रा को सौंप दिया, जबकि इस कंपनी ने रोप-वे निर्माण के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था. याचिका में बताया गया कि उसने पुष्कर और उदयपुर सहित देश में करीब डेढ़ दर्जन जगहों पर रोप-वे का निर्माण किया है.

पढ़ेंः जयपुर का वैष्णो देवी मंदिर: 45 मिनट का सफर, अब 5 मिनट में, रोप वे से मिली सुविधा, श्रद्धालु भी बढ़े - Vaishno Devi Temple of Jaipur

पूर्व में याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के समक्ष यह रोप-वे बनाने के लिए आवेदन किया था. कलेक्टर ने उसके अनुभव को दरकिनार कर मंदिर ट्रस्ट को इसका निर्माण करने को कहा था, लेकिन ट्रस्ट ने इसका काम दूसरी कंपनी को दे दिया. याचिका में यह भी कहा गया कि पूर्व में अदालत के आदेश पर याचिकाकर्ता ने कलेक्टर को इस संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन कलेक्टर ने आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया. ऐसे में मंदिर के पास हो रहे रोप-वे निर्माण पर रोक लगाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए रोप-वे निर्माण पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने गढ़ गणेश मंदिर पर बनाए जा रहे रोप-वे पर यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में जयपुर कलेक्टर, गढ़ गणेश मंदिर ट्रस्ट और रोप वे बना रही कंपनी मैसर्स शिवम प्राइम इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लि. की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय झंवर ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गढ़ गणेश मंदिर ट्रस्ट को मंदिर के पास रोप-वे निर्माण की अनुमति दी थी. वहीं, मंदिर ट्रस्ट ने इसका स्वयं निर्माण ना कर इसका काम मैसर्स शिवम प्राइम इन्फ्रा को सौंप दिया, जबकि इस कंपनी ने रोप-वे निर्माण के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था. याचिका में बताया गया कि उसने पुष्कर और उदयपुर सहित देश में करीब डेढ़ दर्जन जगहों पर रोप-वे का निर्माण किया है.

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पूर्व में याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के समक्ष यह रोप-वे बनाने के लिए आवेदन किया था. कलेक्टर ने उसके अनुभव को दरकिनार कर मंदिर ट्रस्ट को इसका निर्माण करने को कहा था, लेकिन ट्रस्ट ने इसका काम दूसरी कंपनी को दे दिया. याचिका में यह भी कहा गया कि पूर्व में अदालत के आदेश पर याचिकाकर्ता ने कलेक्टर को इस संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन कलेक्टर ने आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया. ऐसे में मंदिर के पास हो रहे रोप-वे निर्माण पर रोक लगाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए रोप-वे निर्माण पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं.

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