जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट पीजी की स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग पर गत दिनों लगाई अंतरिम रोक को हटा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिका को वापस लेने के आधार पर उसे खारिज कर दिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. विजय लक्ष्मी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि मामले में आरक्षण नीति का पूर्णतया पालन किया गया है. वहीं, याचिका गलत तथ्यों के आधार पर दायर कर स्टे लिया गया है. ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मामले में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं. ऐसे में वह याचिका को सुनवाई के लिए आगे नहीं चलाना चाहते, इसलिए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए. इस पर अदालत ने याचिका को वापस लेने के आधार पर उसे खारिज कर दिया.
पढ़ेंः कोर्ट ने लगाई नीट पीजी की स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग पर रोक
अदालत ने पूर्व में स्ट्रे राउंड की काउन्सलिंग पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसके साथ ही तीसरे राउंड के जारी परिणाम को वर्गवार अस्थाई परिणाम में बदलने को कहा था. याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने नीट पीजी के स्टेट कोटे में आवेदन किया था. पहले राउंड में उसे पसंद की सीट नहीं मिलने पर उसने दूसरे राउंड में भाग लिया. वहीं, सीट अपग्रेडेशन के लिए उसने तय फीस और एक लाख रुपए की गारंटी के साथ तीसरे राउंड में भाग लिया. याचिका में कहा गया कि अन्य अभ्यर्थियों की ओर से अपनी सीट अपग्रेड करने के चलते उनकी सीट रिक्त हो गई हैं. वहीं, याचिकाकर्ता इन रिक्त सीट में ही प्रवेश लेना चाहती है. इसके बावजूद भी उसे सीट आवंटित नहीं की जा रही है. इसके चलते एक ओर पात्र और मेरिट में स्थान वाले अभ्यर्थियों को मनचाही सीट नहीं मिल रही है. वहीं, दूसरी ओर कई सीट रिक्त ही रह गई है और इन रिक्त सीटों को स्ट्रे राउंड में भेजा जा रहा है.