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राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को लेकर अधिकारियों से मांगा जवाब - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में कट ऑफ से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है.

COURT GIVEN RELIEF TO CANDIDATES,  NURSING OFFICER RECRUITMENT 2023
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 16 hours ago

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में कट ऑफ से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनके लिए पद रिक्त रखने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश विष्णु कुमार व सैयद अहमद सहित अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

मामले में अधिवक्ता आरपी सैनी व लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने 5 मई 2023 को नर्सिंग ऑफिसर के 6961 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे. इसमें प्रार्थी ने ओबीसी श्रेणी से आवेदन किया था. उसके ओबीसी श्रेणी में कट ऑफ से ज्यादा अंक हैं. इसके अलावा उसके पास सीएमएचओ की ओर से जारी किया अनुभव प्रमाण पत्र भी है.

पढ़ेंः हाईकोर्ट ने की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली अपीलें खारिज

दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रार्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल किया था, लेकिन अंतिम चयन सूची में उसका नाम नहीं है. याचिकाकर्ता के अनुभव और जीएनएम के अंक जोड़ने पर वह कट ऑफ से ज्यादा होते हैं. ऐसे में उन्हें चयन से वंचित रखना गलत है, इसलिए उसे चयनित कर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति दी जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में कट ऑफ से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनके लिए पद रिक्त रखने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश विष्णु कुमार व सैयद अहमद सहित अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

मामले में अधिवक्ता आरपी सैनी व लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने 5 मई 2023 को नर्सिंग ऑफिसर के 6961 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे. इसमें प्रार्थी ने ओबीसी श्रेणी से आवेदन किया था. उसके ओबीसी श्रेणी में कट ऑफ से ज्यादा अंक हैं. इसके अलावा उसके पास सीएमएचओ की ओर से जारी किया अनुभव प्रमाण पत्र भी है.

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दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रार्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल किया था, लेकिन अंतिम चयन सूची में उसका नाम नहीं है. याचिकाकर्ता के अनुभव और जीएनएम के अंक जोड़ने पर वह कट ऑफ से ज्यादा होते हैं. ऐसे में उन्हें चयन से वंचित रखना गलत है, इसलिए उसे चयनित कर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति दी जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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