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हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई कल के लिए टाली - RAJASTHAN HIGH COURT

एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी.

SI RECRUITMENT 2021,  SI RECRUITMENT PAPER LEAK CASE
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 19, 2025, 8:01 PM IST

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में दायर याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की है. याचिकाकर्ता कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका बुधवार को जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने दोपहर दो बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी.

वहीं, अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह की ओर से सुबह ही अदालत को जानकारी दी गई कि प्रकरण में उच्च स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है. ऐसे में राज्य सरकार के स्तर पर कुछ नई जानकारी सामने आ सकती है. ऐसे में आज होने वाली मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी जाए. इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से मौजूद अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने भी अपनी सहमति दे दी. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी.

पढ़ेंः हाईकोर्ट ने कहा- आयोग सदस्य ने किया पेपर लीक, क्या नहीं हुई पवित्रता भंग ?

गौरतलब है कि अब तक की सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को बताया है कि वह दोषी ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करना चाहती है, लेकिन कोर्ट की ओर से भर्ती पर यथास्थिति के आदेश होने के चलते उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है. वहीं, अदालत भी मौखिक रूप से टिप्पणी कर चुकी है कि यदि सरकार भर्ती पर निर्णय नहीं ले रही तो क्या कोर्ट मामले की जांच सीबीआई को सौंप दें. अदालत ने मंगलवार को हुई सुनवाई में पेपर लीक पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आरपीएससी के सदस्य ने भर्ती के करीब 32 दिन पहले ही पेपर लीक कर दिया था. ऐसे में क्या भर्ती की पवित्रता भंग नहीं हुई?.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में दायर याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की है. याचिकाकर्ता कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका बुधवार को जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने दोपहर दो बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी.

वहीं, अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह की ओर से सुबह ही अदालत को जानकारी दी गई कि प्रकरण में उच्च स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है. ऐसे में राज्य सरकार के स्तर पर कुछ नई जानकारी सामने आ सकती है. ऐसे में आज होने वाली मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी जाए. इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से मौजूद अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने भी अपनी सहमति दे दी. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी.

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गौरतलब है कि अब तक की सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को बताया है कि वह दोषी ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करना चाहती है, लेकिन कोर्ट की ओर से भर्ती पर यथास्थिति के आदेश होने के चलते उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है. वहीं, अदालत भी मौखिक रूप से टिप्पणी कर चुकी है कि यदि सरकार भर्ती पर निर्णय नहीं ले रही तो क्या कोर्ट मामले की जांच सीबीआई को सौंप दें. अदालत ने मंगलवार को हुई सुनवाई में पेपर लीक पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आरपीएससी के सदस्य ने भर्ती के करीब 32 दिन पहले ही पेपर लीक कर दिया था. ऐसे में क्या भर्ती की पवित्रता भंग नहीं हुई?.

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