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पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी नहीं बुलाए तो हाईकोर्ट ने दिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. साथ ही अदालत में आए अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं.

Rajasthan High Court,  High Court gave orders
पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी नहीं बुलाए तो हाईकोर्ट ने दिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 9, 2024, 9:12 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने पदों के मुकाबले वर्गवार पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी नहीं बुलाने के मामले में दखल देते हुए अदालत में आए अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश चांदनी शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया की कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत वर्ष जून माह में कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर भर्ती निकाली थी. इसमें कनिष्ठ लेखाकार के 5190 पद और तहसील राजस्व लेखाकार के 198 पद विज्ञापित किए गए. भर्ती नियम के अनुसार चयन बोर्ड को समान पात्रता परीक्षा में मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों में से पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए बुलाने थे. इसके बावजूद चयन बोर्ड ने वर्गवार पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी नहीं बुलाए.

पढ़ेंः स्कूल व्याख्याता भर्ती की विवादित उत्तर कुंजी को लेकर मांगा जवाब

बोर्ड ने पूर्व में आयोजित अभ्यर्थी भर्ती में पदों के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी वर्गवार ही बुलाए थे. याचिका में कहा गया कि बोर्ड की ओर से वर्गवार पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी नहीं बुलाने के चलते याचिकाकर्ता भर्ती की चयन प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह गए. इसलिए भर्ती बोर्ड को निर्देश जाएं कि वह याचिकाकर्ताओं को भी चयन प्रक्रिया में शामिल करे. वहीं, कर्मचारी बोर्ड की ओर से कहा गया कि उन्होंने सही संख्या में ही अभ्यर्थियों को इस भर्ती के लिए बुलाया है. अब परीक्षा आयोजित करने के समय को देखते हुए दूसरे अन्य अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. गौरतलब है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों के लिए आगामी 11 फरवरी को भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने पदों के मुकाबले वर्गवार पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी नहीं बुलाने के मामले में दखल देते हुए अदालत में आए अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश चांदनी शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया की कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत वर्ष जून माह में कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर भर्ती निकाली थी. इसमें कनिष्ठ लेखाकार के 5190 पद और तहसील राजस्व लेखाकार के 198 पद विज्ञापित किए गए. भर्ती नियम के अनुसार चयन बोर्ड को समान पात्रता परीक्षा में मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों में से पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए बुलाने थे. इसके बावजूद चयन बोर्ड ने वर्गवार पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी नहीं बुलाए.

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बोर्ड ने पूर्व में आयोजित अभ्यर्थी भर्ती में पदों के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी वर्गवार ही बुलाए थे. याचिका में कहा गया कि बोर्ड की ओर से वर्गवार पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी नहीं बुलाने के चलते याचिकाकर्ता भर्ती की चयन प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह गए. इसलिए भर्ती बोर्ड को निर्देश जाएं कि वह याचिकाकर्ताओं को भी चयन प्रक्रिया में शामिल करे. वहीं, कर्मचारी बोर्ड की ओर से कहा गया कि उन्होंने सही संख्या में ही अभ्यर्थियों को इस भर्ती के लिए बुलाया है. अब परीक्षा आयोजित करने के समय को देखते हुए दूसरे अन्य अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. गौरतलब है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों के लिए आगामी 11 फरवरी को भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है.

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