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पैरा मेडिकल कॉलेज को डीएमएलटी कोर्स की काउंसलिंग में शामिल करें- हाईकोर्ट - counseling of DMLT course

counseling of DMLT course राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरा मेडिकल कॉलेज को डीएमएलटी कोर्स की काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश दिए हैं.

Rajasthan High Court,  Para Medical College
राजस्थान हाईकोर्ट.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 24, 2024, 7:33 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मान्यता होने बाद भी कोर्स संचालन की मंजूरी नहीं देने से जुडे़ मामले में राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थी कॉलेज को डीएमएलटी कोर्स की मॉप-अप राउंड काउंसलिंग में शामिल करे. अदालत ने यह आदेश गीता देवी पैरा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि प्रार्थी कॉलेज ने आरपीएमसी के समक्ष पैरा मेडिकल कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी शुरू करने की मंजूरी देने के लिए आवेदन किया था. उसका आवेदन खारिज कर दिया. इस पर कॉलेज ने अतिरिक्त मुख्य सचिव के समक्ष अपील पेश की. अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उसकी अपील मंजूर करते हुए पुन: निरीक्षण व नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिए.

पढ़ेंः हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार भर्ती-2023 का अंतिम परिणाम जारी करने पर लगाई रोक

इस आदेश की पालना में कॉलेज का निरीक्षण कर नियमानुसार उसे एनओसी जारी कर दी, लेकिन उसे सत्र 2024-25 से एडमिशन लेने की मंजूरी दी. याचिका में कहा गया कि अभी सत्र 2023-24 के लिए एडमिशन काउंसलिंग चल रही है. प्रार्थी कॉलेज को सभी शर्तें पूरी करने के बाद ही मान्यता दी गई थी. ऐसे में मौजूदा सत्र की बजाय आगामी सत्र से उन्हें कोर्स संचालन की मंजूरी देना गलत है, यदि एनओसी देर से जारी की है तो इसमें प्रार्थी कॉलेज की कोई गलती नहीं है. वह कॉलेज को डीएमएलटी कोर्स के लिए मॉप-अप राउंड काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दे.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मान्यता होने बाद भी कोर्स संचालन की मंजूरी नहीं देने से जुडे़ मामले में राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थी कॉलेज को डीएमएलटी कोर्स की मॉप-अप राउंड काउंसलिंग में शामिल करे. अदालत ने यह आदेश गीता देवी पैरा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि प्रार्थी कॉलेज ने आरपीएमसी के समक्ष पैरा मेडिकल कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी शुरू करने की मंजूरी देने के लिए आवेदन किया था. उसका आवेदन खारिज कर दिया. इस पर कॉलेज ने अतिरिक्त मुख्य सचिव के समक्ष अपील पेश की. अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उसकी अपील मंजूर करते हुए पुन: निरीक्षण व नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिए.

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इस आदेश की पालना में कॉलेज का निरीक्षण कर नियमानुसार उसे एनओसी जारी कर दी, लेकिन उसे सत्र 2024-25 से एडमिशन लेने की मंजूरी दी. याचिका में कहा गया कि अभी सत्र 2023-24 के लिए एडमिशन काउंसलिंग चल रही है. प्रार्थी कॉलेज को सभी शर्तें पूरी करने के बाद ही मान्यता दी गई थी. ऐसे में मौजूदा सत्र की बजाय आगामी सत्र से उन्हें कोर्स संचालन की मंजूरी देना गलत है, यदि एनओसी देर से जारी की है तो इसमें प्रार्थी कॉलेज की कोई गलती नहीं है. वह कॉलेज को डीएमएलटी कोर्स के लिए मॉप-अप राउंड काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दे.

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