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पीटीआई के बर्खास्तगी नोटिस मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई के बर्खास्तगी नोटिस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.

MAINTAIN STATUS QUO IN PTI,  PTI DISMISSAL NOTICE CASE
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 16, 2025, 9:28 PM IST

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती के आवेदन पत्र में मिस मैच से जुडे़ मामले में याचिकाकर्ता पीटीआई के बर्खास्तगी नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार के शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव सहित अन्य पक्षकारों से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश महिमा कुमारी व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून 2022 को पीटीआई के 5546 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसमें चयन का आधार लिखित परीक्षा थी. याचिकाकर्ताओं ने भर्ती का आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा था, लेकिन आवेदन पत्र में ई मित्र संचालकों ने बीपीएड परीक्षा के रोल नंबर की जगह गलती से एनरोलमेंट नंबर भर दिया. वहीं, कई आवेदन पत्रों में रोल नंबर का कॉलम खाली छोड़ दिया. भर्ती विज्ञापन की शर्त संख्या 18 के तहत ऑनलाइन के समय आवेदन पत्र में गलती रहने पर उसे दस्तावेज सत्यापन के समय सुधारने की छूट दी गई थी.

पढ़ेंः नीट की गुम हुई अंक तालिका के बिना एफएमजी परीक्षा में शामिल नहीं करना गलत

ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने ऑफ लाइन विस्तृत आवेदन पत्र में और दस्तावेज सत्यापन के समय गलतियों को सुधार दिया. चयन बोर्ड ने आवेदन पत्र व दस्तावेज सत्यापन के बाद मामला राज्य सरकार के पास भेजा और जिला शिक्षा अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं को पात्र मानते हुए पीटीआई के पद पर नियुक्ति की. याचिका में कहा गया कि अब शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए सेवा बर्खास्तगी का नोटिस भेजा है कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में रोल नंबर सहित शैक्षणिक योग्यता की जानकारी गलत दी है. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार व चयन बोर्ड ने तीन बार जांच के बाद ही उन्हें नियुक्ति दी है, इसलिए उन्हें सेवा में बनाए रखा जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विभाग के नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती के आवेदन पत्र में मिस मैच से जुडे़ मामले में याचिकाकर्ता पीटीआई के बर्खास्तगी नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार के शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव सहित अन्य पक्षकारों से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश महिमा कुमारी व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून 2022 को पीटीआई के 5546 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसमें चयन का आधार लिखित परीक्षा थी. याचिकाकर्ताओं ने भर्ती का आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा था, लेकिन आवेदन पत्र में ई मित्र संचालकों ने बीपीएड परीक्षा के रोल नंबर की जगह गलती से एनरोलमेंट नंबर भर दिया. वहीं, कई आवेदन पत्रों में रोल नंबर का कॉलम खाली छोड़ दिया. भर्ती विज्ञापन की शर्त संख्या 18 के तहत ऑनलाइन के समय आवेदन पत्र में गलती रहने पर उसे दस्तावेज सत्यापन के समय सुधारने की छूट दी गई थी.

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ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने ऑफ लाइन विस्तृत आवेदन पत्र में और दस्तावेज सत्यापन के समय गलतियों को सुधार दिया. चयन बोर्ड ने आवेदन पत्र व दस्तावेज सत्यापन के बाद मामला राज्य सरकार के पास भेजा और जिला शिक्षा अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं को पात्र मानते हुए पीटीआई के पद पर नियुक्ति की. याचिका में कहा गया कि अब शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए सेवा बर्खास्तगी का नोटिस भेजा है कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में रोल नंबर सहित शैक्षणिक योग्यता की जानकारी गलत दी है. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार व चयन बोर्ड ने तीन बार जांच के बाद ही उन्हें नियुक्ति दी है, इसलिए उन्हें सेवा में बनाए रखा जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विभाग के नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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