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राज्य सरकार बताए, अनुभव प्रमाण पत्र समय पर जारी क्यों नहीं किए : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने पूछा- राज्य सरकार बताए, अनुभव प्रमाण पत्र समय पर जारी क्यों नहीं किए ? यहां जानिए पूरा मामला...

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 9 hours ago

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाईकर्मी भर्ती-2024 में समय पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने, उन पर प्रति हस्ताक्षर नहीं होने और ऑनलाइन अपलोड होने में परेशानी होने सहित अन्य मुद्दों को लेकर राज्य सरकार से 6 दिसंबर तक पूछा है कि अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र समय पर जारी क्यों नहीं किए गए. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश पूजा, सुमन व अन्य की याचिकाओं पर दिए.

याचिकाओं में अधिवक्ता हनुमान चौधरी और अभिनव शर्मा सहित अन्य ने बताया कि राज्य सरकार ने 2 सितंबर 2024 को सफाई कर्मियों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया और 27 सितंबर 2024 को भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन इसमें अनुभव प्रमाण पत्र की शर्त में बदलाव कर दिया. नई शर्त के अनुसार भर्ती में नगर निकाय के सक्षम अधिकारी के जारी किए अनुभव प्रमाण पत्र को ही मान्य किया गया, जबकि पूर्व के भर्ती नियमों व भर्ती विज्ञापन में अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अलग नियम थे.

पढ़ें : राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती रद्द, स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया आदेश

याचिकाओं में कहा कि अनुभव प्रमाण पत्र भर्ती प्रक्रिया निकालने के बाद देना शुरू किए गए हैं. इसके अलावा कई अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र अंतिम तारीख को बनाए गए और उन पर प्रति हस्ताक्षर देरी से होने के चलते वे ऑनलाइन अपलोड ही नहीं हो पाए. वहीं, ऑनलाइन विंडों नहीं खुलने के कारण कुछ अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड ही नहीं हो पाए. जिस पर राज्य सरकार की ओर से एएजी जीएस गिल ने कहा कि पूर्व की भर्तियों में कई फर्जी आवेदन आ गए थे. इसलिए उन भर्तियों को रद्द किया है.

नई भर्ती में पूरी तरह पारदर्शिता रखी जा रही है और इसलिए भर्ती नियमों में संशोधन किया है. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर राज्य सरकार को याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने के लिए कहा है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाईकर्मी भर्ती-2024 में समय पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने, उन पर प्रति हस्ताक्षर नहीं होने और ऑनलाइन अपलोड होने में परेशानी होने सहित अन्य मुद्दों को लेकर राज्य सरकार से 6 दिसंबर तक पूछा है कि अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र समय पर जारी क्यों नहीं किए गए. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश पूजा, सुमन व अन्य की याचिकाओं पर दिए.

याचिकाओं में अधिवक्ता हनुमान चौधरी और अभिनव शर्मा सहित अन्य ने बताया कि राज्य सरकार ने 2 सितंबर 2024 को सफाई कर्मियों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया और 27 सितंबर 2024 को भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन इसमें अनुभव प्रमाण पत्र की शर्त में बदलाव कर दिया. नई शर्त के अनुसार भर्ती में नगर निकाय के सक्षम अधिकारी के जारी किए अनुभव प्रमाण पत्र को ही मान्य किया गया, जबकि पूर्व के भर्ती नियमों व भर्ती विज्ञापन में अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अलग नियम थे.

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याचिकाओं में कहा कि अनुभव प्रमाण पत्र भर्ती प्रक्रिया निकालने के बाद देना शुरू किए गए हैं. इसके अलावा कई अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र अंतिम तारीख को बनाए गए और उन पर प्रति हस्ताक्षर देरी से होने के चलते वे ऑनलाइन अपलोड ही नहीं हो पाए. वहीं, ऑनलाइन विंडों नहीं खुलने के कारण कुछ अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड ही नहीं हो पाए. जिस पर राज्य सरकार की ओर से एएजी जीएस गिल ने कहा कि पूर्व की भर्तियों में कई फर्जी आवेदन आ गए थे. इसलिए उन भर्तियों को रद्द किया है.

नई भर्ती में पूरी तरह पारदर्शिता रखी जा रही है और इसलिए भर्ती नियमों में संशोधन किया है. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर राज्य सरकार को याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने के लिए कहा है.

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