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कांस्टेबल भर्ती-2023 : हाईकोर्ट ने खारिज की भर्ती से जुड़ी याचिकाएं, रोजगार उत्सव में दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र - CONSTABLE RECRUITMENT 2023

पुलिस मुख्यालय ने नियुक्ति आदेश जारी करने को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश. आगामी दिनों में करवाया जाएगा रोजगार उत्सव का आयोजन.

Rajasthan Police Headquarter
राजस्थान पुलिस मुख्यालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 17, 2024, 9:46 PM IST

जयपुर: राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए आयोजित कांस्टेबल भर्ती-2023 से जुड़ी एसबी सिविल रिट (याचिका संख्या-20250/2023) सौरभ कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं 118 अन्य याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे इस भर्ती परीक्षा के सफल अभ्य​र्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से आगामी दिनों में रोजगार उत्सव के तहत नियुक्ति पत्र प्रदान करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी गई है.

पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के एडीजी बिपिन कुमार पांडेय ने बताया कि एसबी सिविल रिट (याचिका संख्या 39/2023) द्वारा विकास बाजिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा 1 फरवरी, 2024 को पारित आदेश की पालना में कांस्टेबल भर्ती-2023 के 3578 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं करने के निर्देश प्रदान किए गए थे. अब हाईकोर्ट ने इस भर्ती से संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इस संदर्भ में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में अग्रिम तैयारी के निर्देश जारी किए गए हैं.

पढ़ें : कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2023 को लेकर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित - CONSTABLE RECRUITMENT 2023

तीन दिन में पूरी करनी होंगी औपचारिकताएं : उन्होंने बताया कि पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जयपुर-जोधपुर और संबंधित जिलों के एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि चयनित अभ्यर्थियों (रिव्यू में चयनित अभ्यर्थियों सहित) की नियुक्ति संबंधी सभी औपचारिकताएं तीन दिन में पूरी करना सुनिश्चित करे. नियुक्ति आदेश का प्रारूप तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि रोजगार उत्सव की तिथि तय होने पर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जल्द नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकें. उन्होंने बताया कि रोजगार उत्सव की तिथि तय होने पर नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे.

जयपुर: राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए आयोजित कांस्टेबल भर्ती-2023 से जुड़ी एसबी सिविल रिट (याचिका संख्या-20250/2023) सौरभ कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं 118 अन्य याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे इस भर्ती परीक्षा के सफल अभ्य​र्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से आगामी दिनों में रोजगार उत्सव के तहत नियुक्ति पत्र प्रदान करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी गई है.

पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के एडीजी बिपिन कुमार पांडेय ने बताया कि एसबी सिविल रिट (याचिका संख्या 39/2023) द्वारा विकास बाजिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा 1 फरवरी, 2024 को पारित आदेश की पालना में कांस्टेबल भर्ती-2023 के 3578 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं करने के निर्देश प्रदान किए गए थे. अब हाईकोर्ट ने इस भर्ती से संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इस संदर्भ में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में अग्रिम तैयारी के निर्देश जारी किए गए हैं.

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तीन दिन में पूरी करनी होंगी औपचारिकताएं : उन्होंने बताया कि पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जयपुर-जोधपुर और संबंधित जिलों के एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि चयनित अभ्यर्थियों (रिव्यू में चयनित अभ्यर्थियों सहित) की नियुक्ति संबंधी सभी औपचारिकताएं तीन दिन में पूरी करना सुनिश्चित करे. नियुक्ति आदेश का प्रारूप तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि रोजगार उत्सव की तिथि तय होने पर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जल्द नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकें. उन्होंने बताया कि रोजगार उत्सव की तिथि तय होने पर नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे.

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