जयपुरः राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने राजकीय कर्मचारियों का तबादला करने पर लगे प्रतिबंध के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी का तबादला करने पर पंचायती राज आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है. अधिकरण के अध्यक्ष विकास सीताराम भाले और सदस्य शुचि शर्मा ने यह आदेश मुकेश की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.
अपील में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा और अधिवक्ता अंकित स्वामी ने बताया कि अपीलार्थी चूरू की ग्राम पंचायत झारिया में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है. स्थानीय सरपंच की शिकायत पर गत 12 सितंबर को उसका तबादला जिला परिषद, चूरू में करके उसे कार्यमुक्त कर दिया. याचिका में कहा गया कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने 4 जनवरी, 2023 को एक आदेश जारी कर 15 जनवरी, 2023 से प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया.
वहीं, प्रतिबंध की अवधि में बहुत जरूरी होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वीकृति लेकर कर्मचारी का तबादला किया जा सकता है. इसके बावजूद अपीलार्थी के मामले में सक्षम स्तर पर अनुमति लिए बिना ही उसका तबादला सरपंच की झूठी शिकायत के आधार पर कर दिया. इसके अलावा पूर्व में भी अपीलार्थी को परिवीक्षा काल में तीन बार तबादला कर परेशान किया गया. ऐसे में उसके तबादला आदेश को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियांविति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा है.