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चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने एक साथ चार बाल विवाह रुकवाए, ऐसे दिया कार्रवाई को अंजाम

Child Marriage in Bundi, राज्स्थान में बाल विवाह का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. हालांकि, इस तबार चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने बूंदी में एक साथ चार बाल विवाह रुकवाया है. वहीं, अब तक जिले में 10 बाल विवाह रुकवाया जा चुका है. यहां जानिए पूरा मामला...

Child Marriage in Bundi
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 28, 2024, 12:29 PM IST

बूंदी. जयपुर चाइल्ड कन्ट्रोल रूम 1098 से बाल विवाह की सूचना मिलने पर बूंदी जिले के हिंडौली व देई में एक साथ चार बाल विवाह रुकवाए गए हैं. चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम ने हिंडौली थानाधिकारी और अन्य के सहयोग से एक गांव में आटा-साटा से होने जा रहे चार बालकों के बाल विवाह को रुकवाया है. चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के जिला प्रभारी रामनारायण गुर्जर ने बताया कि दो सगे भाई-बहन का आटा-साटा से बाल विवाह नैनवां तहसील के दो सगे भाई-बहनों के साथ में सम्पन्न करवाया जा रहा था. जिसकी सूचना 1098 मे जयपुर कन्ट्रोल रूम सें मिलने पर बूंदी 1098 की टीम सक्रिय हुई और गांव पहुंच कर विवाह को रुकवाया.

डीजे, टेंट व हलवाई वाले बनकर पहुंची टीमें : रामनारायण गुर्जर ने बताया कि टीम ने दो दिन तक दोनों पक्षों के गांव जाकर डीजे वाले, टेन्ट वाले, कैमरे वाले, हलवाई वाले बनकर पूरी जानकारी जुटाई. जिसमें पता चला कि जिन बालक-बालिकाओ का विवाह करवाया जा रहा है, वो चारों ही नाबालिग हैं. जिसके बाद इस बाल विवाह को रोकने के लिए दो टीमों का गठन किया गया. दोनों टीमों ने एक साथ हिंडौली एवं देई पुलिस के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया और चारों बालकों का बाल विवाह होने से रुकवाया. सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं प्रभारी 1098 द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिंडौली जाकर विवाह प्रतिषेध निषेधाज्ञा जारी करवाई.

पढ़ें : प्रशासनिक सक्रियता से रुका बाल विवाह, नाबालिग बेटी की शादी कर रहे माता-पिता को किया पाबंद

एक लाख जुर्माना व 2 वर्ष की सजा का प्रावधान : रामनारायण गुर्जर ने बताया कि बाल विवाह करने पर एक लाख के जुर्माने व 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के परिजनों को पाबंद किया कि अगर अब बालक-बालिकाओं का विवाह किया तो एक लाख रुपये जुर्माना एवं दो वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगाऔर साथ ही जो भी इस शादी मे शामिल होगा, उसके खिलाफ भी विवाह प्रतिषेध निषेधाज्ञा के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के दिए निर्देश : बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने भी परिजनों को विवाह की 4 मार्च एवं 6 मार्च को चारों बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

अब तक 10 बाल विवाह रुकवाए : चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के जिला प्रभारी रामनारायण गुजर्र ने बताया कि नवंबर से अभी तक टीम ने जिले में 10 बाल विवाह रुकवाए हैं. उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम जयपुर से सूचना मिलते ही टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए बाल विवाह रुकवाने की कार्रवाई की जा रही है, तथा माता-पिता व परिवार जनों को पाबंद किया जा रहा है.

बूंदी. जयपुर चाइल्ड कन्ट्रोल रूम 1098 से बाल विवाह की सूचना मिलने पर बूंदी जिले के हिंडौली व देई में एक साथ चार बाल विवाह रुकवाए गए हैं. चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम ने हिंडौली थानाधिकारी और अन्य के सहयोग से एक गांव में आटा-साटा से होने जा रहे चार बालकों के बाल विवाह को रुकवाया है. चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के जिला प्रभारी रामनारायण गुर्जर ने बताया कि दो सगे भाई-बहन का आटा-साटा से बाल विवाह नैनवां तहसील के दो सगे भाई-बहनों के साथ में सम्पन्न करवाया जा रहा था. जिसकी सूचना 1098 मे जयपुर कन्ट्रोल रूम सें मिलने पर बूंदी 1098 की टीम सक्रिय हुई और गांव पहुंच कर विवाह को रुकवाया.

डीजे, टेंट व हलवाई वाले बनकर पहुंची टीमें : रामनारायण गुर्जर ने बताया कि टीम ने दो दिन तक दोनों पक्षों के गांव जाकर डीजे वाले, टेन्ट वाले, कैमरे वाले, हलवाई वाले बनकर पूरी जानकारी जुटाई. जिसमें पता चला कि जिन बालक-बालिकाओ का विवाह करवाया जा रहा है, वो चारों ही नाबालिग हैं. जिसके बाद इस बाल विवाह को रोकने के लिए दो टीमों का गठन किया गया. दोनों टीमों ने एक साथ हिंडौली एवं देई पुलिस के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया और चारों बालकों का बाल विवाह होने से रुकवाया. सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं प्रभारी 1098 द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिंडौली जाकर विवाह प्रतिषेध निषेधाज्ञा जारी करवाई.

पढ़ें : प्रशासनिक सक्रियता से रुका बाल विवाह, नाबालिग बेटी की शादी कर रहे माता-पिता को किया पाबंद

एक लाख जुर्माना व 2 वर्ष की सजा का प्रावधान : रामनारायण गुर्जर ने बताया कि बाल विवाह करने पर एक लाख के जुर्माने व 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के परिजनों को पाबंद किया कि अगर अब बालक-बालिकाओं का विवाह किया तो एक लाख रुपये जुर्माना एवं दो वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगाऔर साथ ही जो भी इस शादी मे शामिल होगा, उसके खिलाफ भी विवाह प्रतिषेध निषेधाज्ञा के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के दिए निर्देश : बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने भी परिजनों को विवाह की 4 मार्च एवं 6 मार्च को चारों बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

अब तक 10 बाल विवाह रुकवाए : चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के जिला प्रभारी रामनारायण गुजर्र ने बताया कि नवंबर से अभी तक टीम ने जिले में 10 बाल विवाह रुकवाए हैं. उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम जयपुर से सूचना मिलते ही टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए बाल विवाह रुकवाने की कार्रवाई की जा रही है, तथा माता-पिता व परिवार जनों को पाबंद किया जा रहा है.

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