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बड़ी ख़बर! अगर आपके घर में नहीं लगा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो देना होगा 3 लाख रुपये तक जुर्माना - Rain Water Harvesting System - RAIN WATER HARVESTING SYSTEM

300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (Rain Water Harvesting System Mandatory) लगाना जरूरी है. 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना आवश्यक है. इसके लिए मकानों के सर्वे विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दिया.

ईटीवी भारत
कानपुर विकास प्राधिकरण का फरमान (फोटो क्रेडिट- ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 28, 2024, 5:06 PM IST

कानपुर: मानसून का सीजन शुरू हो चुका है और इस सीजन में देश के मौसम वैज्ञानिकों ने भारी बारिश की संभावना भी जताई है. ऐसे में बारिश के दौरान अब कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों को रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम याद आ गया है.

कानपुर विकास प्राधिकरण (Kanpur Development Authority) ने अपने सभी भवन स्वामियों को नोटिसें भेजी हैं और कहा कि जिन घरों में उक्त सिस्टम लगा है वह उसे क्रियाशील जरूर करा लें. अगर क्रियाशील न हुआ तो डीएम को ऐसे लोगों की सूची भेजी जाएगी और उन पर 3 लाख रुपये तक पर्यावरणीय क्षति के तौर पर जुर्माना लग सकता है. इसकी पूरी जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी.

300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बना रहे घर, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूरी: केडीए सचिव शत्रोहन वैश्य ने बताया, कि ऐसे भवन स्वामी जो 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में अपना घर बना रहे हैं, उन्हें आवास निर्माण के साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा. केडीए की ओर से इस नियम को लागू किया जा चुका है. वहीं, अब पूरे शहर में सभी जोन के अंदर एई व जेई स्तर पर सर्वे का काम भी कराया जा रहा है.

अगर किसी भवन स्वामी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाया है, तो उसे प्रति भवन 25 हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना देना होगा. डीएम कानपुर को ऐसे भवन स्वामियों की सूची केडीए सौंपेंगा.

1200 से अधिक भवनों में लगा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम: केडीए के टाउन प्लानर मनोज कुमार ने बताया, कि शहर में केडीए के आवासीय व अन्य भवनों को मिलाकर कुल 1200 से अधिक भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम Qj रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है.अब, इनमें से कितने सिस्टम क्रियाशील हैं, इनकी जांच जारी है.

ये भी पढ़ें- लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का बढ़ा मान; सीएम योगी दे रहे दावत, सांसद-विधायक परोस रहे खाना - CM Yogi Joint Meal Campaign

कानपुर: मानसून का सीजन शुरू हो चुका है और इस सीजन में देश के मौसम वैज्ञानिकों ने भारी बारिश की संभावना भी जताई है. ऐसे में बारिश के दौरान अब कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों को रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम याद आ गया है.

कानपुर विकास प्राधिकरण (Kanpur Development Authority) ने अपने सभी भवन स्वामियों को नोटिसें भेजी हैं और कहा कि जिन घरों में उक्त सिस्टम लगा है वह उसे क्रियाशील जरूर करा लें. अगर क्रियाशील न हुआ तो डीएम को ऐसे लोगों की सूची भेजी जाएगी और उन पर 3 लाख रुपये तक पर्यावरणीय क्षति के तौर पर जुर्माना लग सकता है. इसकी पूरी जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी.

300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बना रहे घर, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूरी: केडीए सचिव शत्रोहन वैश्य ने बताया, कि ऐसे भवन स्वामी जो 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में अपना घर बना रहे हैं, उन्हें आवास निर्माण के साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा. केडीए की ओर से इस नियम को लागू किया जा चुका है. वहीं, अब पूरे शहर में सभी जोन के अंदर एई व जेई स्तर पर सर्वे का काम भी कराया जा रहा है.

अगर किसी भवन स्वामी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाया है, तो उसे प्रति भवन 25 हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना देना होगा. डीएम कानपुर को ऐसे भवन स्वामियों की सूची केडीए सौंपेंगा.

1200 से अधिक भवनों में लगा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम: केडीए के टाउन प्लानर मनोज कुमार ने बताया, कि शहर में केडीए के आवासीय व अन्य भवनों को मिलाकर कुल 1200 से अधिक भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम Qj रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है.अब, इनमें से कितने सिस्टम क्रियाशील हैं, इनकी जांच जारी है.

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