नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले के सीबीआई से जुड़े मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा रेड्डी के पुत्र राघव मगुंटा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया.
राघव मगुंटा की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने जांच में हमेशा ही सहयोग किया है. राघव मगुंटा को जब भी समन किया गया है वो पेश हुआ है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि मगुंटा ने इस मामले में कई खुलासे किए हैं. ज्ञात हो कि इस मामले में मगुंटा को अग्रिम जमानत मिल चुकी है.
राघव मगुंटा को कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने मगुंटा के अलावा दिनेश अरोड़ा को भी सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी. तब कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने के साथ उनके गुनाह भी माफ कर दिए थे.
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बता दें, दिल्ली आबकारी घोटाला मामले की जांच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है. ईडी केजरीवाल को 8 बार समन जारी कर चुकी है लेकिन वे ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं. ईडी ने केजरीवाल के समन पर पेश नहीं होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर किया था. ये मामला अभी लंबित है. केजरीवाल के अलावा इस मामले मे दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी आरोपी हैं. फिलहाल, सिसोदिया और संजय सिंह दोनों न्यायिक हिरासत में हैं.