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"जल्लाद को जल्दी बुलाओ, राक्षस को फांसी देनी है", मासूम बच्ची से रेप-हत्या के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश - GURUGRAM GIRL RAPE AND MURDER CASE

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में फांसी की सज़ा पर मुहर लगा दी है.

Punjab and Haryana High Court awarded death sentence in the case of rape and murder of a 3 year-old girl in Gurugram
"जल्लाद को जल्दी बुलाओ, राक्षस को फांसी देनी है" (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Dec 7, 2024, 4:21 PM IST

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में फांसी की सज़ा पर मुहर लगा दी है. कोर्ट ने दोषी को फांसी देने के लिए जल्द से जल्द जल्लाद को बुलाने के लिए भी कहा है.

जल्द जल्लाद की नियुक्ति के आदेश : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साल 2018 में गुरुग्राम में तीन वर्षीय एक बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत देने पर मुहर लगा दी. कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की जघन्य हत्या करना दोषी के राक्षसी आचरण का उदाहरण है. हाईकोर्ट ने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट को नियमों के मुताबिक तत्काल एक जल्लाद की नियुक्ति करने के लिए कहा है.

ट्रायल कोर्ट के तर्क से सहमति: जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने फरवरी महीने में ट्रायल कोर्ट में दिए गए तर्कों से सहमति जताई. इसमें कहा कि ये मामला अति दुर्लभ मामलों में आता है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के तर्कों पर गौर करते हुए कहा कि ट्रायल जज ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाने का सही फैसला दिया है.

राक्षसी आचरण का उदाहरण : हाईकोर्ट ने अपने 41 पन्नों के आदेश में कहा कि रेप के बाद बच्ची की जघन्य हत्या से जुड़ा ये मामला राक्षसी आचरण का उदाहरण है. आपको बता दें कि 12 नवंबर 2018 को गुरुग्राम के सेक्टर-65 में तीन वर्षीय बच्ची का शव बिना कपड़ों के सड़क पर खून से लथपथ हालत में मिला था. दोषी पीड़िता का पड़ोसी था जिसने रेप के बाद बच्ची की हत्या कर डाली थी. पॉक्सो अधिनियम के तहत गुरुग्राम की विशेष अदालत ने उसे 3 फरवरी 2024 को मौत की सजा सुनाई थी. दोषी ने सज़ा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी.

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में फांसी की सज़ा पर मुहर लगा दी है. कोर्ट ने दोषी को फांसी देने के लिए जल्द से जल्द जल्लाद को बुलाने के लिए भी कहा है.

जल्द जल्लाद की नियुक्ति के आदेश : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साल 2018 में गुरुग्राम में तीन वर्षीय एक बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत देने पर मुहर लगा दी. कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की जघन्य हत्या करना दोषी के राक्षसी आचरण का उदाहरण है. हाईकोर्ट ने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट को नियमों के मुताबिक तत्काल एक जल्लाद की नियुक्ति करने के लिए कहा है.

ट्रायल कोर्ट के तर्क से सहमति: जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने फरवरी महीने में ट्रायल कोर्ट में दिए गए तर्कों से सहमति जताई. इसमें कहा कि ये मामला अति दुर्लभ मामलों में आता है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के तर्कों पर गौर करते हुए कहा कि ट्रायल जज ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाने का सही फैसला दिया है.

राक्षसी आचरण का उदाहरण : हाईकोर्ट ने अपने 41 पन्नों के आदेश में कहा कि रेप के बाद बच्ची की जघन्य हत्या से जुड़ा ये मामला राक्षसी आचरण का उदाहरण है. आपको बता दें कि 12 नवंबर 2018 को गुरुग्राम के सेक्टर-65 में तीन वर्षीय बच्ची का शव बिना कपड़ों के सड़क पर खून से लथपथ हालत में मिला था. दोषी पीड़िता का पड़ोसी था जिसने रेप के बाद बच्ची की हत्या कर डाली थी. पॉक्सो अधिनियम के तहत गुरुग्राम की विशेष अदालत ने उसे 3 फरवरी 2024 को मौत की सजा सुनाई थी. दोषी ने सज़ा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी.

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