देहरादूनः उत्तराखंड में लोकायुक्त नियुक्त किए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है. लेकिन अभी तक लोकायुक्त का चयन नहीं हो पाया है. ताजा जानकारी है कि उत्तराखंड सरकार ने लोकायुक्त चयन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. 14 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लोकायुक्त चयन समिति की दूसरी बैठक की गई. बैठक के दौरान लोकायुक्त चयन की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई. बैठक के दौरान चयन समिति में एक सदस्य के चयन पर सहमति बन गई है. लिहाजा, राज्यपाल के अनुमोदन के बाद चयन समिति में सदस्य को नामित किया जाएगा.
हाईकोर्ट में सुनवाई: लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अगस्त 2023 में राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि तीन माह में लोकायुक्त नियुक्त कर दिया जाए. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2023 में लोकायुक्त चयन के लिए लोकायुक्त चयन समिति का गठन कर दिया. चयन समिति गठित होने के बाद 22 सितंबर 2023 को लोकायुक्त चयन समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में पहली बैठक की गई. साथ ही चयन समिति में एक सदस्य जोकि विधिवेत्ता (कानूनविद्) होगा, उसको नामित करने का निर्णय लिया गया था.
एक सदस्य के नाम पर बनी सहमति: ऐसे में 14 सितंबर को सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई लोकायुक्त चयन समिति की बैठक में एक सदस्य नामित करने के नाम पर सहमति बन गई. लिहाजा, इस नाम पर राज्यपाल के अनुमोदन के बाद बतौर सदस्य, लोकायुक्त चयन समिति में नामित हो जाएंगे.
वहीं, ज्यादा जानकारी देते हुए लोकायुक्त चयन समिति की सदस्य एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लोकायुक्त चयन समिति की बैठक की गई. बैठक में जस्टिस मनोज तिवारी और तमाम अधिकारी मौजूद थे. हालांकि, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शामिल नहीं हो पाए थे. इस बैठक के बाद लोकायुक्त चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
राज्यपाल के मोहर के बाद किया जाएगा नाम सार्वजनिक: बताया कि बैठक के दौरान लोकायुक्त का चयन कैसे होगा? कौन बनेगा? कैसे बनेगा? क्या समिति होगी? कैसे समिति बनाई जाएगी? समेत तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई. हालांकि, लोकायुक्त चयन सीमित में एक और सदस्य को नामित किया जाना है. जिसके नाम पर राजभवन की मोहर लगने के बाद नाम सार्वजनिक हो जाएगा. ऐसे में सदस्य नामित होने के बाद लोकायुक्त के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. कुल मिलाकर, लोकायुक्त नियुक्त किए जाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है.
बता दें कि लोकायुक्त चयन सीमित के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं. जबकि सदस्य के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश हैं.
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