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हत्या के मामले में पॉस्को कोर्ट का फैसला, दो नाबालिगों को सुनाई उम्रकैद की सजा

फिरोजाबाद में लगभग 7 साल पहले हुई एक किशोर की हत्या के मामले में पॉस्को कोर्ट ने दो नाबालिगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 19, 2024, 11:04 PM IST

फिरोजाबाद : जिले में लगभग 7 साल पहले हुई एक किशोर की हत्या के मामले में पॉस्को कोर्ट ने दो नाबालिगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन दोनों बाल अपचारियों ने एक बालक को घर से बुलाकर बेरहमी से चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. अदालत में आजीवन कारावास के साथ-साथ इन दोनों दोष सिद्ध बाल अपचारियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोनों नाबालिग अपराध की गंभीरता को समझते थे. इसलिए दोनों सजा पाने के हकदार हैं.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उत्तर के क्षेत्र कौशल्या नगर में 22 मार्च 2017 को नाबालिग श्रीकृष्ण की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के इस मामले में दो नाबालिगों के खिलाफ कोतवाली उत्तर में हत्या का केस दर्ज कराया गया था. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाल न्यायालय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अरवेश कुमार शुक्ला ने बताया मुकदमे कि दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों को हत्या का दोषी माना. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.अदालत ने उन पर 10-10 हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उन्हें 6 - 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

फिरोजाबाद : जिले में लगभग 7 साल पहले हुई एक किशोर की हत्या के मामले में पॉस्को कोर्ट ने दो नाबालिगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन दोनों बाल अपचारियों ने एक बालक को घर से बुलाकर बेरहमी से चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. अदालत में आजीवन कारावास के साथ-साथ इन दोनों दोष सिद्ध बाल अपचारियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोनों नाबालिग अपराध की गंभीरता को समझते थे. इसलिए दोनों सजा पाने के हकदार हैं.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उत्तर के क्षेत्र कौशल्या नगर में 22 मार्च 2017 को नाबालिग श्रीकृष्ण की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के इस मामले में दो नाबालिगों के खिलाफ कोतवाली उत्तर में हत्या का केस दर्ज कराया गया था. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाल न्यायालय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अरवेश कुमार शुक्ला ने बताया मुकदमे कि दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों को हत्या का दोषी माना. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.अदालत ने उन पर 10-10 हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उन्हें 6 - 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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