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उत्तराखंड में यहां सात फेरे लेने जा रही थी नाबालिग लड़की, पुलिस ने देखा तो उड़ गए होश - BAGESHWAR MINOR GIRL MARRIAGE

बागेश्वर में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के साथ हो रही थी नाबालिग लड़की की शादी, पुलिस ने रुकवा दी शादी, बैरंग लौटी बारात

BAGESHWAR MINOR GIRL MARRIAGE
डिजाइन फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 13, 2024, 9:40 PM IST

बागेश्वर: इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है. जगह-जगह शादी समारोह देखने को मिल रहे हैं. बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में भी एक घर में धूमधाम से शादी चल रही थी. जहां दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा बारात लेकर भी आ गया था, लेकिन अचानक शादी समारोह में पुलिस पहुंच गई. जिसे देख दूल्हा-दुल्हन समेत तमाम मेहमान सकते में आ गए. पुलिस ने शादी की उम्र न होने पर दूल्हा-दुल्हन का विवाह रोक दिया.

बागेश्वर एसपी चंद्रशेखर आर घोड़के के मुताबिक, कांडा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही महिला हेल्पलाइन और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम तत्काल मौके पर पहुंची तो एक घर में शादी चल रही थी. बारात भी लड़की के घर पहुंची हुई थी. जिसके बाद टीम ने दूल्हा और दुल्हन के आधार कार्ड आदि मांगे. जिसमें दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई. जबकि, दूल्हे की उम्र 21 वर्ष से कम थी.इसके बाद टीम ने शादी रुकवा दी.

साथ ही नाबालिग की शादी की सूचना सीडब्ल्यूसी और वन स्टॉप सेंटर को दी गई. जिसके बाद सीडब्ल्यूसी की टीम मौके पर पहुंची और दूल्हा-दुल्हन दूल्हे के परिजनों की काउंसलिंग कराई. जिसके बाद परिवार वालों ने बताया कि कानून के जानकारी के अभाव में उन्होंने नाबालिगों की शादी तय कर दी. भविष्य में वो इस तरह का गलती नहीं करेंगे. परिवार वालों ने लिखित में आश्वासन दिया कि लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा होने के बाद ही दोनों के शादी कराएंगे.

बागेश्वर पुलिस ने की ये अपील: बागेश्वर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नाबालिगों की शादी या महिला उत्पीड़न संबंधी किसी तरह की कोई शिकायत हो तो डायल 112 या महिला हेल्पलाइन 1090 या फिर 1098 नंबर पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस का गौरा शक्ति एप पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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बागेश्वर एसपी चंद्रशेखर आर घोड़के के मुताबिक, कांडा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही महिला हेल्पलाइन और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम तत्काल मौके पर पहुंची तो एक घर में शादी चल रही थी. बारात भी लड़की के घर पहुंची हुई थी. जिसके बाद टीम ने दूल्हा और दुल्हन के आधार कार्ड आदि मांगे. जिसमें दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई. जबकि, दूल्हे की उम्र 21 वर्ष से कम थी.इसके बाद टीम ने शादी रुकवा दी.

साथ ही नाबालिग की शादी की सूचना सीडब्ल्यूसी और वन स्टॉप सेंटर को दी गई. जिसके बाद सीडब्ल्यूसी की टीम मौके पर पहुंची और दूल्हा-दुल्हन दूल्हे के परिजनों की काउंसलिंग कराई. जिसके बाद परिवार वालों ने बताया कि कानून के जानकारी के अभाव में उन्होंने नाबालिगों की शादी तय कर दी. भविष्य में वो इस तरह का गलती नहीं करेंगे. परिवार वालों ने लिखित में आश्वासन दिया कि लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा होने के बाद ही दोनों के शादी कराएंगे.

बागेश्वर पुलिस ने की ये अपील: बागेश्वर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नाबालिगों की शादी या महिला उत्पीड़न संबंधी किसी तरह की कोई शिकायत हो तो डायल 112 या महिला हेल्पलाइन 1090 या फिर 1098 नंबर पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस का गौरा शक्ति एप पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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