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पिथौरागढ़ में पुलिस ने रोका बाल विवाह, परिजनों को पढ़ाया कानून का पाठ - Pithoragarh Child Marriage Stopped

PITHORAGARH CHILD MARRIAGE STOPPED पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट पुलिस ने बाल विवाह की भनक लगते ही शादी रूकवा दी है. बताया जा रहा है कि लड़के की उम्र 20 वर्ष और दस्तावेजों के आधार पर लड़की की उम्र 16 वर्ष है. बहरहाल दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराकर उन्हें बाल विवाह कानून की जानकारी दी गई.

PITHORAGARH CHILD MARRIAGE STOPPED
कॉन्सेप्ट इमेज (photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 20, 2024, 9:10 PM IST

पिथौरागढ़: लड़कियों की कम उम्र में शादी ना करने और बाल विवाह ना करने को लेकर कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन चोरी छिपे बाल विवाह होने के प्रकरण सामने आते रहते हैं. इसी बीच गंगोलीहाट हाट कालिका मंदिर में एक नाबालिग लड़की की शादी करवाने का मामला सामने आया है. हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर नाबालिग लड़की की शादी रूकवा दी है.

पिथौरागढ़ में नाबलिग लड़की की शादी: बता दें कि गंगोलीहाट पुलिस को सूचना मिली कि हाट कालिका मंदिर में एक नाबालिग लड़की की शादी की जा रही है. सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष गंगोलीहाट हीरा सिंह डांगी और टीम ने संबंधित स्थान पर पहुंचकर मौके पर मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की. परिजनों द्वारा बताया गया कि लड़के की उम्र 20 वर्ष और दस्तावेजों के आधार पर लड़की की उम्र 16 वर्ष है.

दोनों पक्षों की काउंसलिंग हुई: थानाध्यक्ष ने कहा कि परिजनों की काउंसलिंग करवाकर उन्हें बाल विवाह कानून की जानकारी दी गई और इस संबंध में परिजनों द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया. उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता नाबालिग बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना है. इस प्रकार की घटनाओं पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से हम सुनिश्चित करते हैं कि समाज में कानूनी और नैतिक मानदंडों का पालन हो.

दोनों परिवारों ने गलती स्वीकार की: दोनों परिवारों द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया गया कि उन्हें बाल विवाह कानून की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी होने पर दोनों के बालिग होने पर ही उनकी शादी की जाएगी.

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पिथौरागढ़ में नाबलिग लड़की की शादी: बता दें कि गंगोलीहाट पुलिस को सूचना मिली कि हाट कालिका मंदिर में एक नाबालिग लड़की की शादी की जा रही है. सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष गंगोलीहाट हीरा सिंह डांगी और टीम ने संबंधित स्थान पर पहुंचकर मौके पर मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की. परिजनों द्वारा बताया गया कि लड़के की उम्र 20 वर्ष और दस्तावेजों के आधार पर लड़की की उम्र 16 वर्ष है.

दोनों पक्षों की काउंसलिंग हुई: थानाध्यक्ष ने कहा कि परिजनों की काउंसलिंग करवाकर उन्हें बाल विवाह कानून की जानकारी दी गई और इस संबंध में परिजनों द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया. उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता नाबालिग बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना है. इस प्रकार की घटनाओं पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से हम सुनिश्चित करते हैं कि समाज में कानूनी और नैतिक मानदंडों का पालन हो.

दोनों परिवारों ने गलती स्वीकार की: दोनों परिवारों द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया गया कि उन्हें बाल विवाह कानून की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी होने पर दोनों के बालिग होने पर ही उनकी शादी की जाएगी.

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