ETV Bharat / state

'थूक जिहाद' बयान के बाद एक्शन में पुलिस, होटल-ढाबों का होगा वेरिफिकेशन, CCTV अनिवार्य - UTTARAKHAND SPIT JIHAD CASE

खाने-पीने की चीजों को गंदा करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई. उत्तराखंड में थूक जिहाद को लेकर सीएम धामी ने दिया था बयान.

uttarakhand
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 15, 2024, 9:58 PM IST

देहरादून: लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का थूक जिहाद वाला बयान चर्चाओं में बना हुआ है. उत्तराखंड में भी खाने-पीने की चीजों में कुछ लोगों द्वारा गंदगी मिलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार भी किया था. वहीं सीएम धामी भी ऐसा मामले पर सख्त एक्शन लेने की बात कह चुके है. सीएम धामी के बयान के बाद उत्तराखंड शासन ने पुलिस को ऐसे मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

बता दें कि उत्तराखंड में रोटी और चाय में गंदगी मिलाने का वीडियो सामने आया था. इस वीडियो का देहरादून पुलिस ने संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार भी किया था. ये मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दशहरे पर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार थूक जिहाद को कलंक को भी देवभूमि से मिटा देगी. साथ ही सीएम धामी ने इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे.

सीएम धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड शासन ने पुलिस को आदेश जारी किए. जिस पर डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी जिले के पुलिस प्रभारियों को निर्देश जारी किए. निर्देश में होटल, ढाबों समेत अन्य व्यवसायिक पर काम करने वाले कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन करने को कहा गया है. साथ ही इन संस्थानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने के निर्देश दिए हैं.

इसके अलावा खुले स्थानों पर चल रहे खाद्य कारोबारियों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई की भी सहायता ली जाए. इसके साथ ही स्वास्थ्य और खाद्य विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए रैंडम चेकिंग की जाएगी. इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 274 भारतीय न्याय संहिता और उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 81 के तहत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा.

सीएम ने आदेश दिए कि अगर इस तरह की घटनाओं से धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो धारा 196 (1) (बी) या फिर 299 के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के किसी दुष्कृत्य के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है. अगर कोई इस तरह की हरकतें करते हुए पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

इस तरह की घटनाओं से न केवल खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं, बल्कि भावनाएं भी आहत होती हैं. इस तरह की घटनाओं पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे. वहीं पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य, खाद्य विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. ताकि इस प्रकार की घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके.

पढ़ें---

देहरादून: लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का थूक जिहाद वाला बयान चर्चाओं में बना हुआ है. उत्तराखंड में भी खाने-पीने की चीजों में कुछ लोगों द्वारा गंदगी मिलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार भी किया था. वहीं सीएम धामी भी ऐसा मामले पर सख्त एक्शन लेने की बात कह चुके है. सीएम धामी के बयान के बाद उत्तराखंड शासन ने पुलिस को ऐसे मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

बता दें कि उत्तराखंड में रोटी और चाय में गंदगी मिलाने का वीडियो सामने आया था. इस वीडियो का देहरादून पुलिस ने संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार भी किया था. ये मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दशहरे पर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार थूक जिहाद को कलंक को भी देवभूमि से मिटा देगी. साथ ही सीएम धामी ने इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे.

सीएम धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड शासन ने पुलिस को आदेश जारी किए. जिस पर डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी जिले के पुलिस प्रभारियों को निर्देश जारी किए. निर्देश में होटल, ढाबों समेत अन्य व्यवसायिक पर काम करने वाले कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन करने को कहा गया है. साथ ही इन संस्थानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने के निर्देश दिए हैं.

इसके अलावा खुले स्थानों पर चल रहे खाद्य कारोबारियों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई की भी सहायता ली जाए. इसके साथ ही स्वास्थ्य और खाद्य विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए रैंडम चेकिंग की जाएगी. इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 274 भारतीय न्याय संहिता और उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 81 के तहत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा.

सीएम ने आदेश दिए कि अगर इस तरह की घटनाओं से धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो धारा 196 (1) (बी) या फिर 299 के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के किसी दुष्कृत्य के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है. अगर कोई इस तरह की हरकतें करते हुए पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

इस तरह की घटनाओं से न केवल खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं, बल्कि भावनाएं भी आहत होती हैं. इस तरह की घटनाओं पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे. वहीं पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य, खाद्य विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. ताकि इस प्रकार की घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके.

पढ़ें---

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.