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महाशिवरात्रि जुलूस के दौरान DJ बजाना पड़ा महंगा, रोहतास पुलिस ने कई लोगों पर दर्ज किया केस - police registered fir in rohtas

Mahashivratri in Rohtas: रोहतास में महाशिवरात्रि पर डीजे बजाने के मामले में पुलिस ने कई लोगों पर केस दर्ज किया है. पुलिस की इस कार्यवाही से डीजे संचालकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है.

रोहतास में महाशिवरात्रि
रोहतास में महाशिवरात्रि
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 10, 2024, 10:54 AM IST

रोहतास: बिहार के रोहतास में महाशिवरात्रि पर डीजे बजाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में तीन नामजद लोगों सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज की है. पुलिस की इस कार्यवाही को लेकर डीजे संचालकों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है.

डीजे बजाने पर केस दर्ज: दरअसल महाशिवरात्रि जुलूस में डीजे बजाने पर दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त प्रखंड कल्याण पदाधिकारी रणजीत कुमार ने डेहरी नगर थाना में अर्जुन प्रसाद केशरी, ओम साईं डीजे संचालक, पीकअप संख्या बीआर 24 जीबी 8468 के मालिक सहित चालक व अन्य के विरुद्ध नगर थाना में निर्देश का उल्लंघन सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराया है.

लाउडस्पीकर की थी अधिक तिव्रता: रणजीत कुमार ने बताया कि अर्जुन प्रसाद केसरी के आवेदन पर हनुमान मानस मंदिर से डेहरी बाजार होते हुए झारखंडी मंदिर तक एसडीएम द्वारा शर्त के साथ डीजे बजाने की अनुमति दी गई थी. दो सेट लाउडस्पीकर, जिसकी ध्वनि की अधिकतम तिव्रता 75 डीबी से अधिक नहीं होनी थी. इसके बावजूद शर्तों और नियमों का पालन नहीं किया गया.

"शांति समिति की बैठक में भी डीजे नहीं बजाने को निर्देश दिए गए थे. बावजूद डीजे का उपयोग किया गया, जो आमजन को नागवार गुजरा है. शोभा यात्रा में डीजे संचालक द्वारा नियम का उल्लंघन किया गया है. सरकारी आदेश की अवहेलना करना अपराध है. घटना की वीडियोग्राफी भी है."- रणजीत कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी

कई धाराओं में केस दर्ज: इधर डेहरी नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि पहले ही शांति समिति की बैठक में डीजे नहीं बजाने को कहा गया था. इसके बावजूद निर्देशों की अवहेलना की गई. जिस वजह से प्राथमिकी संख्या 203/024 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: सरस्वती पूजा में नहीं बजेंगे DJ, शांति समिति की बैठक में हुआ निर्णय

रोहतास: बिहार के रोहतास में महाशिवरात्रि पर डीजे बजाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में तीन नामजद लोगों सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज की है. पुलिस की इस कार्यवाही को लेकर डीजे संचालकों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है.

डीजे बजाने पर केस दर्ज: दरअसल महाशिवरात्रि जुलूस में डीजे बजाने पर दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त प्रखंड कल्याण पदाधिकारी रणजीत कुमार ने डेहरी नगर थाना में अर्जुन प्रसाद केशरी, ओम साईं डीजे संचालक, पीकअप संख्या बीआर 24 जीबी 8468 के मालिक सहित चालक व अन्य के विरुद्ध नगर थाना में निर्देश का उल्लंघन सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराया है.

लाउडस्पीकर की थी अधिक तिव्रता: रणजीत कुमार ने बताया कि अर्जुन प्रसाद केसरी के आवेदन पर हनुमान मानस मंदिर से डेहरी बाजार होते हुए झारखंडी मंदिर तक एसडीएम द्वारा शर्त के साथ डीजे बजाने की अनुमति दी गई थी. दो सेट लाउडस्पीकर, जिसकी ध्वनि की अधिकतम तिव्रता 75 डीबी से अधिक नहीं होनी थी. इसके बावजूद शर्तों और नियमों का पालन नहीं किया गया.

"शांति समिति की बैठक में भी डीजे नहीं बजाने को निर्देश दिए गए थे. बावजूद डीजे का उपयोग किया गया, जो आमजन को नागवार गुजरा है. शोभा यात्रा में डीजे संचालक द्वारा नियम का उल्लंघन किया गया है. सरकारी आदेश की अवहेलना करना अपराध है. घटना की वीडियोग्राफी भी है."- रणजीत कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी

कई धाराओं में केस दर्ज: इधर डेहरी नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि पहले ही शांति समिति की बैठक में डीजे नहीं बजाने को कहा गया था. इसके बावजूद निर्देशों की अवहेलना की गई. जिस वजह से प्राथमिकी संख्या 203/024 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

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