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निगम पार्षद बॉबी किन्नर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला - case against councilor Bobby kinnar

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 5, 2024, 8:52 AM IST

Case against councilor Bobby Kinnar: कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आप पार्षद बॉबी किन्नर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है. कांग्रेस नेता वरुणा ढाका ने उनपर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन दर्ज करने का आरोप लगाया था.

निगम पार्षद बॉबी किन्नर
निगम पार्षद बॉबी किन्नर (ETV Bharat)

नई दिल्ली: राजधानी की सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड 43ए से निगम पार्षद बॉबी किन्नर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. कोर्ट में लगाई गई एक याचिका के बाद रोहिणी कोर्ट ने निगम पार्षद बॉबी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे. कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है. दरअसल बाहरी जिले की सुल्तापुरी थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए निगम पार्षद बॉबी के खिलाफ, फर्जी प्रमाण पत्र देकर जालसाजी से चुनाव लड़ने के संबंध में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने इस मामले में धारा 420, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है.

दरअसल वार्ड 43ए से कांग्रेस नेता वरुणा ढाका की तरफ कहा गया था कि बॉबी किन्नर, निगम चुनाव में उत्तरप्रदेश से जाटव समुदाय का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र दिखाकर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ीं और जीत दर्ज की. चुनाव के बाद बॉबी के विरुद्ध खड़ी वरुणा ढाका ने पहले तत्कालीन चुनाव अधिकारी, एसडीएम चुनाव ड्यूटी और बाद में सुनवाई नहीं होने पर उत्तर-पश्चिम रोहिणी के मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई थी. कहीं पर भी सुनवाई ना होने पर वरुणा ढाका ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद कोर्ट ने बॉबी किन्नर के खिलाफ सुल्तानपुरी थाना को संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था.

यह भी पढ़ें- 'फूट रहा व‍िज्ञापन, दुष्‍प्रचार पर 10 साल से चल रहा कुशासन', केजरीवाल सरकार पर LG का तंज

कांग्रेस की निगम पार्षद प्रत्याशी रहीं वरुणा ढाका ने आरोप लगाया था कि बॉबी किन्नर ने सुल्तानपुरी वार्ड नंबर- 43 से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जो एससी और महिला वर्ग के लिए आरक्षित था. बॉबी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अपना नामांकन दाखिल किया. अदालत ने शनिवार को निगम पार्षद बॉबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गहन जांच करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली के LG ने निजामुद्दीन में नालों का किया निरीक्षण, जमीनी हकीकत को बताया 'शर्मनाक'

नई दिल्ली: राजधानी की सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड 43ए से निगम पार्षद बॉबी किन्नर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. कोर्ट में लगाई गई एक याचिका के बाद रोहिणी कोर्ट ने निगम पार्षद बॉबी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे. कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है. दरअसल बाहरी जिले की सुल्तापुरी थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए निगम पार्षद बॉबी के खिलाफ, फर्जी प्रमाण पत्र देकर जालसाजी से चुनाव लड़ने के संबंध में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने इस मामले में धारा 420, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है.

दरअसल वार्ड 43ए से कांग्रेस नेता वरुणा ढाका की तरफ कहा गया था कि बॉबी किन्नर, निगम चुनाव में उत्तरप्रदेश से जाटव समुदाय का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र दिखाकर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ीं और जीत दर्ज की. चुनाव के बाद बॉबी के विरुद्ध खड़ी वरुणा ढाका ने पहले तत्कालीन चुनाव अधिकारी, एसडीएम चुनाव ड्यूटी और बाद में सुनवाई नहीं होने पर उत्तर-पश्चिम रोहिणी के मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई थी. कहीं पर भी सुनवाई ना होने पर वरुणा ढाका ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद कोर्ट ने बॉबी किन्नर के खिलाफ सुल्तानपुरी थाना को संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था.

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कांग्रेस की निगम पार्षद प्रत्याशी रहीं वरुणा ढाका ने आरोप लगाया था कि बॉबी किन्नर ने सुल्तानपुरी वार्ड नंबर- 43 से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जो एससी और महिला वर्ग के लिए आरक्षित था. बॉबी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अपना नामांकन दाखिल किया. अदालत ने शनिवार को निगम पार्षद बॉबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गहन जांच करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

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