ETV Bharat / state

बनभूलपुरा हिंसा: 10 महीने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मौत का मुकदमा, जानिये क्या है पूरा माजरा - BANBHOOLPURA VIOLENCE HALDWANI

नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के दौरान युवक की मौत का मामले में पुलिस ने 10 महीने के बाद मुकदमा दर्ज किया.

Etv Bharat
बनभूलपुरा हिंसा (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 13, 2024, 7:14 PM IST

Updated : Dec 13, 2024, 7:53 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में इसी साल आठ फरवरी को बनभूलपुरा हिंसा में मारे गए व्यक्ति के मामले पुलिस ने करीब 10 महीने बाद मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

हल्द्वानी का बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के ताज मस्जिद गली निवासी अब्दुल माजीद ने इस मामले को लेकर पुलिस को तहरीर दी थी. तहरीर में अब्दुल माजीद ने बताया कि 8 फरवरी 2024 को शाम 7:30 बजे कुछ लोगों ने जानकारी दी कि उनका बेटा अलबशर घायल अवस्था में लाल मस्जिद के पास रोड के किनारे पड़ा है. सूचना मिलते ही वो तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा खून से लथपथ रोड किनारे पड़ा हुआ था.

अब्दुल माजीद की शिकायत के मुताबिक वो तत्काल अपने बेटे अलबशर को उठाकर डॉ सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने अलबशर की हालत को देखते हुए उसे भर्ती कर दिया. इसके बाद उपचार के दौरान 25 फरवरी को उनके बेटे की मौत हो गई. शरीर पर कई जगह पर चोट और घाव के निशान थे. अलबशर का पुलिस ने पोस्टमॉर्टम भी कराया था.

10 महीने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मौत का मुकदमा (ETV Bharat)

बेटे अलबशर की मौत के बाद पिता अब्दुल माजीद ने पुलिस को तहरीर भी दी थी और आरोप लगते हुए आशंका व्यक्त की थी कि उस दिन उनके बेटे को किसी ने जाने से मारने की कोशिश की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

हालांकि पीड़ित ने तहरीर के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया था. इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत कुमाऊं कमीश्नर के साथ-साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक से की थी. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में अब अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि मामला बनभूलपुरा हिंसा वाले दिन का ही है. मामले की गंभीरता से देखते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें---

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में इसी साल आठ फरवरी को बनभूलपुरा हिंसा में मारे गए व्यक्ति के मामले पुलिस ने करीब 10 महीने बाद मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

हल्द्वानी का बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के ताज मस्जिद गली निवासी अब्दुल माजीद ने इस मामले को लेकर पुलिस को तहरीर दी थी. तहरीर में अब्दुल माजीद ने बताया कि 8 फरवरी 2024 को शाम 7:30 बजे कुछ लोगों ने जानकारी दी कि उनका बेटा अलबशर घायल अवस्था में लाल मस्जिद के पास रोड के किनारे पड़ा है. सूचना मिलते ही वो तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा खून से लथपथ रोड किनारे पड़ा हुआ था.

अब्दुल माजीद की शिकायत के मुताबिक वो तत्काल अपने बेटे अलबशर को उठाकर डॉ सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने अलबशर की हालत को देखते हुए उसे भर्ती कर दिया. इसके बाद उपचार के दौरान 25 फरवरी को उनके बेटे की मौत हो गई. शरीर पर कई जगह पर चोट और घाव के निशान थे. अलबशर का पुलिस ने पोस्टमॉर्टम भी कराया था.

10 महीने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मौत का मुकदमा (ETV Bharat)

बेटे अलबशर की मौत के बाद पिता अब्दुल माजीद ने पुलिस को तहरीर भी दी थी और आरोप लगते हुए आशंका व्यक्त की थी कि उस दिन उनके बेटे को किसी ने जाने से मारने की कोशिश की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

हालांकि पीड़ित ने तहरीर के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया था. इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत कुमाऊं कमीश्नर के साथ-साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक से की थी. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में अब अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि मामला बनभूलपुरा हिंसा वाले दिन का ही है. मामले की गंभीरता से देखते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें---

Last Updated : Dec 13, 2024, 7:53 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.