हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में इसी साल आठ फरवरी को बनभूलपुरा हिंसा में मारे गए व्यक्ति के मामले पुलिस ने करीब 10 महीने बाद मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.
हल्द्वानी का बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के ताज मस्जिद गली निवासी अब्दुल माजीद ने इस मामले को लेकर पुलिस को तहरीर दी थी. तहरीर में अब्दुल माजीद ने बताया कि 8 फरवरी 2024 को शाम 7:30 बजे कुछ लोगों ने जानकारी दी कि उनका बेटा अलबशर घायल अवस्था में लाल मस्जिद के पास रोड के किनारे पड़ा है. सूचना मिलते ही वो तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा खून से लथपथ रोड किनारे पड़ा हुआ था.
अब्दुल माजीद की शिकायत के मुताबिक वो तत्काल अपने बेटे अलबशर को उठाकर डॉ सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने अलबशर की हालत को देखते हुए उसे भर्ती कर दिया. इसके बाद उपचार के दौरान 25 फरवरी को उनके बेटे की मौत हो गई. शरीर पर कई जगह पर चोट और घाव के निशान थे. अलबशर का पुलिस ने पोस्टमॉर्टम भी कराया था.
बेटे अलबशर की मौत के बाद पिता अब्दुल माजीद ने पुलिस को तहरीर भी दी थी और आरोप लगते हुए आशंका व्यक्त की थी कि उस दिन उनके बेटे को किसी ने जाने से मारने की कोशिश की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
हालांकि पीड़ित ने तहरीर के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया था. इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत कुमाऊं कमीश्नर के साथ-साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक से की थी. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में अब अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि मामला बनभूलपुरा हिंसा वाले दिन का ही है. मामले की गंभीरता से देखते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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