देहरादून: राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में युवती के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस का कहना है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ है. मुख्य आरोपी के अलावा जिन दो आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था, उनके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले हैं.
खंगाली गई सीसीटीवी फुटेज: केस की जानकारी देते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि, पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया गया था. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. सबसे पहले पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी चार नंबर चक्की के पास खड़ा दिखाई दिया. इसके बाद आरोपी दोपहर करीब 12 बजे पीड़िता को पैदल अपने साथ मैजिक वाहन तक लाया. फिर पीड़िता को मैजिक वाहन में बैठाकर किद्दूवाला में सुनसान जगह पर लेकर गया और यहां आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप किया.
रास्ते में मिले थे दोस्त: करीब दो घंटे बाद आरोपी पीड़िता को वापस चार नंबर चक्की पर लेकर आया. इस दौरान रास्ते में आरोपी को उसका दूसरा ड्राइवर दोस्त मिल गया. उसी दोस्त के फोन से आरोपी ने अपने तीसरे नाबालिग दोस्त को फोन किया. आरोपी के दूसरे दोस्त ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो उसे रास्ते में ही मिला था और उसी के फोन से उसने एक अन्य साथी को कॉल किया था.
गाड़ी में पहले से बैठी थी लड़की: आरोपी के दोस्त ने बताया कि जब वो उसे मिला तो मैजिक में आरोपी के साथ युवती भी बैठी हुई थी. दोनों के अलावा वाहन में कोई नहीं था. इसके अलावा चार नंबर चक्की ऑटो स्टैंड के आसपास भी पुलिस ने पूछताछ की. आरोपी अभिषेक और उसके दोस्तों के अलग-अलग जगह होने की पुष्टि हुई है. मतलब पुलिस जांच में पता चला है कि तीनों एक साथ नहीं थे.
दो आरोपी घटनास्थल पर नहीं थे: इसके अलावा पुलिस ने आरोपी और उसे दो नामजद साथियों की कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन का परीक्षण और सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और स्वतंत्र साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध दो नामजद आरोपियों की घटना स्थल पर मौजूदगी नहीं पाई गयी है.
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक टाटा मैजिक चलाता है और रायपुर क्षेत्र की युवती से उसकी सात-आठ महीने से दोस्ती है. दोनों की अक्सर फोन पर भी बातचीत भी होती थी. गुरुवार को वो युवती को घुमाने के लिए अपने मैजिक वाहन से लेकर गया था.
180 में बयान दर्ज: एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जांच अधिकारी ने पीड़िता से पूछताछ कर धारा 180 बीएनएसएस में उसके बयान दर्ज किये हैं. जल्द ही मजिस्ट्रेट के समक्ष 183 बीएनएसएस के तहत बयान अंकित किये जाने के लिए आवेदन किया गया है. डॉक्टर ने पीड़िता की स्थिति सामान्य बताई है. साथ ही अब तक प्राप्त सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. मुकदमे की विवेचना किये जाने के लिए अलग टीम गठित करते हुए दो महिला उपनिरीक्षकों को नियुक्त किया गया है.
मुकदमे की विवेचना तकनीकी सहायता के लिये एसओजी से पुलिस कर्मियों को नियुक्त कर आवश्यक निर्देश दिये हैं. साथ ही सीसीटीवी फुटेजों को चेक करने और घटना से संबंधित सभी गवाहों से सबूत जुटाने के लिए अलग से 04 तकनीकी टीमों का गठन किया गया है.
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