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देहरादून रेडियो एक्टिव डिवाइस केस, करोड़ों के मुनाफे का चक्कर, फंस गए 5 लोग, लपेटे में पूर्व IT अफसर - Dehradun Radio Active Device Case

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 13, 2024, 10:31 PM IST

Updated : Jul 13, 2024, 10:46 PM IST

Dehradun Radio Active Device Case देहरादून पुलिस ने रेडियो एक्टिव पदार्थ मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि 2 लोगों को हिरासत में लिया है. आरोपी डिवाइस को ऊंचे दामों में बेचकर करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाना चाहते थे. इस मामले में पूर्व आयकर अधिकारी भी शामिल है.

Dehradun Radio Active Device Case
देहरादून रेडियो एक्टिव डिवाइस केस (PHOTO-ETV BHARAT)
देहरादून रेडियो एक्टिव डिवाइस केस में पूर्व आयकर अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज (VIDEO-ETV BHARAT)

देहरादूनः राजपुर क्षेत्र में संदिग्ध रेडियो एक्टिव मैटेरियल (RAM) डिवाइस मिलने के मामले में बिना किसी मापदंड के आरोपियों द्वारा डिवाइस में केमिकल का उपयोग किया था. नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन से आई टीम द्वारा रेडियो एक्टिव डिवाइस में गलत प्रयोग किए जाने की पुष्टि हुई है. इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर सामने आए 2 अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

जांच में सामने आया है कि आरोपी डिवाइस को ऊंचे दामों में बेचकर करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाना चाहते थे. इस खरीद-फरोख्त के सौदे के लिए आरोपियों ने पूर्व आयकर अधिकारी का मकान किराए पर लिया था. आरोप है कि इस पूर्व आयकर अधिकारी ने आरोपियों को अपने प्रभावशाली होने और बेधड़क होकर मकान में डिवाइस का सौदा करने का भरोसा दिलाया था. पुलिस ने इस पूर्व आयकर अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है.

ये रहा मामला: दरअसल, थाना राजपुर पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि ब्रुक एंड वुड्स सोसाइटी में स्थित फ्लैट (जिसे कुछ लोगों को किराये पर दिया गया है) में कुछ संदिग्ध व्यक्ति अपने साथ कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ और अन्य सामग्री लेकर आए हैं. ये लोग डिवाइस की करोड़ों रुपए में खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे. सूचना पर थाना राजपुर से पुलिस बल मौके पर पहुंची. इस दौरान फ्लैट में 5 व्यक्ति मौजूद मिले.

आरोपियों के पास से पुलिस को मौके से एक डिवाइस जिस पर रेडियोग्राफी कैमरा मैनफैचुरेड बाय बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी गवर्मेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी (Radiography Camera Manufactured By - Board Of Radiation And Isotope Technology Government Of India Department Of Atomic Energy BARC/BRIT) लिखा हुआ था मिला. साथ ही एक काले रंग का बॉक्स मिला जिसमें व्यक्तियों द्वारा रेडियो एक्टिव पावर आर्टिकल होना और उसे खोलने पर रेडिएशन का खतरा होने की बात बताई गई. इसके साथ ही पुलिस को 6 लाख रुपये नकद, 3 लग्जरी कारें और 15 स्मार्टफोन बरामद हुए.

पुलिस ने मौके से सुमित पाठक निवासी आगरा, तबरेज आलम निवासी सहारनपुर, सरवर हुसैन निवासी दिल्ली, जैद अली निवासी भोपाल और अभिषेक जैन निवासी भोपाल को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में अभियुक्त तबरेज आलम ने बताया कि ये डिवाइस 10 से 11 महीने पहले सहारनपुर निवासी एक परिचित राशिद उर्फ समीर से खरीदा गया है. वहीं, सुमित पाठक ने बताया कि वो डिवाइस की खरीद फरोख्त की बात करने देहरादून आया है.

आरोपियों से पूछताछ के आधार पर दिल्ली और फरीदाबाद के कुछ अन्य लोगों के नाम सामने में आए हैं, जिसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर सामने में आए 2 अन्य आरोपियों को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनसे इसके संबंध में जानकारी की जा रही है.

पूछताछ में आरोपी तबरेज आलम ने बताया कि 10-11 महीने पहले उसे उसके परिचित राशिद उर्फ समीर (निवासी सहारनपुर) ने बताया कि उसके पास रेडियो एक्टिव मैटेरियल डिवाइस है, जो काफी महंगी है पर पैसों की जरूरत होने के कारण वो उसे सस्ते में बेच रहा है. जिस पर तबरेज आलम ने डिवाइस को राशिद से 5 लाख रुपये में खरीद लिया और उसे अपने फार्म में छिपाकर रख दिया था. उसके बाद आरोपी डिवाइस के लिए खरीददार की तलाश में लग गया. इस दौरान उसकी मुलाकात दिल्ली में लव मल्होत्रा नाम के व्यक्ति से हुई. जिसने उसे आगरा निवासी सुमित पाठक नाम के व्यक्ति से मिलाया.

डिवाइस के संबंध में बताने पर सुमित पाठक उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया. उसके बाद सुमित पाठक ने तबरेज को डिवाइस का सौदा करने के लिए देहरादून में अपने किराए के मकान में बुलाया. इस मकान को सुमित ने पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी से किराए पर लिया था और इस पूर्व अधिकारी को अपने इस सौदे के संबंध में बताया था. पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी ने सुमित पाठक को इस बात का भरोसा दिलाया था कि वो काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके घर पर पुलिस नहीं आ सकती और आरोपी उसके घर पर इस काम को बेधड़क होकर कर सकता है. आरोपी तबरेज अपनी गाड़ी से डिवाइस को लेकर देहरादून आया था.

इस दौरान आरोपी तबरेज ने अपने और सुमित पाठक के परिचित सरवर हुसैन को भी मिटिंग में सौदे के लिए बुलाया. सरवर हुसैन अपने साथी जैद अली और अभिषेक जैन को लेकर देहरादून आया था. सभी आरोपी सुमित पाठक के साथ डिवाइस खरीददारी में अपना हिस्सा रखना चाहते थे. आरोपियों को उम्मीद थी कि खास रेडियो एक्टिव मैटेरियल को वो आगे बेचकर उससे करोड़ों का मुनाफा कमा सकते हैं.

अब तक 5 गिरफ्तार: दून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मौके पर नरोरा बुलंदशहर से नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन की रेडिएशन इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने डिवाइस का परीक्षण किया. परीक्षण के बाद डिवाइस में रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं होने की बात बताई गई. डिवाइस में कुछ केमिकल मौजूद होने पर डिवाइस को परीक्षण के लिए भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर भेजा गया है. टीम द्वारा डिवाइस में गलत तरीके से बिना किसी मापदंड के उसमे कैमिकल का उपयोग किए जाने की रिपोर्ट दी गई, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ धारा बढ़ाई गई है.

गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना राजपुर में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 270, 271 व 272 के तहत केस दर्ज किया गया है. वहीं, पूर्व आयकर अधिकारी पर भारतीय न्याय संहिता 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

  1. सुमित पाठक (निवासी आगरा), 42 वर्ष.
  2. तबरेज आलम (निवासी सहारनपुर), 35 वर्ष.
  3. सरवर हुसैन (निवासी दिल्ली), 38 वर्ष.
  4. जैद अली (निवासी भोपाल), 29 वर्ष.
  5. अभिषेक जैन (निवासी भोपाल), 42 वर्ष

ये भी पढ़ेंः देहरादून में रेडियोएक्टिव पदार्थ लेकर घूम रहे 5 संदिग्ध गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस

देहरादून रेडियो एक्टिव डिवाइस केस में पूर्व आयकर अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज (VIDEO-ETV BHARAT)

देहरादूनः राजपुर क्षेत्र में संदिग्ध रेडियो एक्टिव मैटेरियल (RAM) डिवाइस मिलने के मामले में बिना किसी मापदंड के आरोपियों द्वारा डिवाइस में केमिकल का उपयोग किया था. नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन से आई टीम द्वारा रेडियो एक्टिव डिवाइस में गलत प्रयोग किए जाने की पुष्टि हुई है. इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर सामने आए 2 अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

जांच में सामने आया है कि आरोपी डिवाइस को ऊंचे दामों में बेचकर करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाना चाहते थे. इस खरीद-फरोख्त के सौदे के लिए आरोपियों ने पूर्व आयकर अधिकारी का मकान किराए पर लिया था. आरोप है कि इस पूर्व आयकर अधिकारी ने आरोपियों को अपने प्रभावशाली होने और बेधड़क होकर मकान में डिवाइस का सौदा करने का भरोसा दिलाया था. पुलिस ने इस पूर्व आयकर अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है.

ये रहा मामला: दरअसल, थाना राजपुर पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि ब्रुक एंड वुड्स सोसाइटी में स्थित फ्लैट (जिसे कुछ लोगों को किराये पर दिया गया है) में कुछ संदिग्ध व्यक्ति अपने साथ कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ और अन्य सामग्री लेकर आए हैं. ये लोग डिवाइस की करोड़ों रुपए में खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे. सूचना पर थाना राजपुर से पुलिस बल मौके पर पहुंची. इस दौरान फ्लैट में 5 व्यक्ति मौजूद मिले.

आरोपियों के पास से पुलिस को मौके से एक डिवाइस जिस पर रेडियोग्राफी कैमरा मैनफैचुरेड बाय बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी गवर्मेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी (Radiography Camera Manufactured By - Board Of Radiation And Isotope Technology Government Of India Department Of Atomic Energy BARC/BRIT) लिखा हुआ था मिला. साथ ही एक काले रंग का बॉक्स मिला जिसमें व्यक्तियों द्वारा रेडियो एक्टिव पावर आर्टिकल होना और उसे खोलने पर रेडिएशन का खतरा होने की बात बताई गई. इसके साथ ही पुलिस को 6 लाख रुपये नकद, 3 लग्जरी कारें और 15 स्मार्टफोन बरामद हुए.

पुलिस ने मौके से सुमित पाठक निवासी आगरा, तबरेज आलम निवासी सहारनपुर, सरवर हुसैन निवासी दिल्ली, जैद अली निवासी भोपाल और अभिषेक जैन निवासी भोपाल को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में अभियुक्त तबरेज आलम ने बताया कि ये डिवाइस 10 से 11 महीने पहले सहारनपुर निवासी एक परिचित राशिद उर्फ समीर से खरीदा गया है. वहीं, सुमित पाठक ने बताया कि वो डिवाइस की खरीद फरोख्त की बात करने देहरादून आया है.

आरोपियों से पूछताछ के आधार पर दिल्ली और फरीदाबाद के कुछ अन्य लोगों के नाम सामने में आए हैं, जिसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर सामने में आए 2 अन्य आरोपियों को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनसे इसके संबंध में जानकारी की जा रही है.

पूछताछ में आरोपी तबरेज आलम ने बताया कि 10-11 महीने पहले उसे उसके परिचित राशिद उर्फ समीर (निवासी सहारनपुर) ने बताया कि उसके पास रेडियो एक्टिव मैटेरियल डिवाइस है, जो काफी महंगी है पर पैसों की जरूरत होने के कारण वो उसे सस्ते में बेच रहा है. जिस पर तबरेज आलम ने डिवाइस को राशिद से 5 लाख रुपये में खरीद लिया और उसे अपने फार्म में छिपाकर रख दिया था. उसके बाद आरोपी डिवाइस के लिए खरीददार की तलाश में लग गया. इस दौरान उसकी मुलाकात दिल्ली में लव मल्होत्रा नाम के व्यक्ति से हुई. जिसने उसे आगरा निवासी सुमित पाठक नाम के व्यक्ति से मिलाया.

डिवाइस के संबंध में बताने पर सुमित पाठक उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया. उसके बाद सुमित पाठक ने तबरेज को डिवाइस का सौदा करने के लिए देहरादून में अपने किराए के मकान में बुलाया. इस मकान को सुमित ने पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी से किराए पर लिया था और इस पूर्व अधिकारी को अपने इस सौदे के संबंध में बताया था. पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी ने सुमित पाठक को इस बात का भरोसा दिलाया था कि वो काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके घर पर पुलिस नहीं आ सकती और आरोपी उसके घर पर इस काम को बेधड़क होकर कर सकता है. आरोपी तबरेज अपनी गाड़ी से डिवाइस को लेकर देहरादून आया था.

इस दौरान आरोपी तबरेज ने अपने और सुमित पाठक के परिचित सरवर हुसैन को भी मिटिंग में सौदे के लिए बुलाया. सरवर हुसैन अपने साथी जैद अली और अभिषेक जैन को लेकर देहरादून आया था. सभी आरोपी सुमित पाठक के साथ डिवाइस खरीददारी में अपना हिस्सा रखना चाहते थे. आरोपियों को उम्मीद थी कि खास रेडियो एक्टिव मैटेरियल को वो आगे बेचकर उससे करोड़ों का मुनाफा कमा सकते हैं.

अब तक 5 गिरफ्तार: दून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मौके पर नरोरा बुलंदशहर से नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन की रेडिएशन इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने डिवाइस का परीक्षण किया. परीक्षण के बाद डिवाइस में रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं होने की बात बताई गई. डिवाइस में कुछ केमिकल मौजूद होने पर डिवाइस को परीक्षण के लिए भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर भेजा गया है. टीम द्वारा डिवाइस में गलत तरीके से बिना किसी मापदंड के उसमे कैमिकल का उपयोग किए जाने की रिपोर्ट दी गई, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ धारा बढ़ाई गई है.

गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना राजपुर में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 270, 271 व 272 के तहत केस दर्ज किया गया है. वहीं, पूर्व आयकर अधिकारी पर भारतीय न्याय संहिता 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

  1. सुमित पाठक (निवासी आगरा), 42 वर्ष.
  2. तबरेज आलम (निवासी सहारनपुर), 35 वर्ष.
  3. सरवर हुसैन (निवासी दिल्ली), 38 वर्ष.
  4. जैद अली (निवासी भोपाल), 29 वर्ष.
  5. अभिषेक जैन (निवासी भोपाल), 42 वर्ष

ये भी पढ़ेंः देहरादून में रेडियोएक्टिव पदार्थ लेकर घूम रहे 5 संदिग्ध गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस

Last Updated : Jul 13, 2024, 10:46 PM IST
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