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अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड में 3 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, दो आरोपियों को 5 साल की सजा, 100 से अधिक लोगों की गई थी जान - poisonous liquor scandal in aligarh - POISONOUS LIQUOR SCANDAL IN ALIGARH

यूपी के अलीगढ़ में चर्चित जहरीली शराब कांड में कोर्ट ने दो मुकदमों में (poisonous liquor scandal in aligarh) सजा सुनाई है. कोर्ट ने दो आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 10, 2024, 6:41 PM IST

जानकारी देते अधिवक्ता कुलदीप कुमार तोमर

अलीगढ़ : यूपी के अलीगढ़ में मई 2021 में हुए जहरीली शराब कांड में बुधवार को एडीजे-आठ अशोक भारतेंदु की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. इस शराब कांड के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है. इस शराब कांड में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.

100 से अधिक लोगों की हुई थी मौत : बता दें, अलीगढ़ जिले के अलग-अलग थाना इलाकों में मई 2021 में जहरीली शराब पीने से 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. इसमें पुलिस की तरफ से अलग-अलग थानों पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए और इस मामले में करीब 80 आरोपियों को जेल भेजा गया था. मामले की जांच में आबकारी के अधिकारियों सहित कई पुलिस कर्मचारियों को दोषी मानते हुए बड़ी कार्रवाई हुई थी. इस जहरीली शराब कांड के पहले दिन 22 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 10 दिन तक लगातार मौतों का सिलसिला जारी रहा था. इसमें कुछ लोगों को आंखों से दिखना बंद हो गया था. वहीं, इस घटना में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 106 मृतकों के पोस्टमार्टम हुए थे.

बरामद हुई थी शराब : शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार तोमर ने बताया कि जहरीली शराब कांड के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने आरोपी पवन उर्फ पिंटू और धर्मेंद्र उर्फ मोनू को सजा सुनाई है. इनके पास से शराब के कुल 45 पव्वे बरामद हुए थे. एफएसएल रिपोर्ट में मिथाइल ऑयल पाया गया था. दोनों आरोपियों के पास से 45 पव्वों की बरामदगी हुई थी. कोर्ट ने दोषी मानते आरोपियों को सजा सुनाई है. शराब कांड में करीब 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी. करीब 30 से 35 मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं. बुधवार को कोर्ट ने दो मुकदमों में सजा सुनाई गई है.

यह भी पढ़ें : नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी दुकानदार को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Farrukhabad Rape Case

यह भी पढ़ें : कोर्ट ने हत्या का दोषी करार देते हुए पिता-पुत्र को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Kaushambi Court News

जानकारी देते अधिवक्ता कुलदीप कुमार तोमर

अलीगढ़ : यूपी के अलीगढ़ में मई 2021 में हुए जहरीली शराब कांड में बुधवार को एडीजे-आठ अशोक भारतेंदु की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. इस शराब कांड के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है. इस शराब कांड में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.

100 से अधिक लोगों की हुई थी मौत : बता दें, अलीगढ़ जिले के अलग-अलग थाना इलाकों में मई 2021 में जहरीली शराब पीने से 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. इसमें पुलिस की तरफ से अलग-अलग थानों पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए और इस मामले में करीब 80 आरोपियों को जेल भेजा गया था. मामले की जांच में आबकारी के अधिकारियों सहित कई पुलिस कर्मचारियों को दोषी मानते हुए बड़ी कार्रवाई हुई थी. इस जहरीली शराब कांड के पहले दिन 22 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 10 दिन तक लगातार मौतों का सिलसिला जारी रहा था. इसमें कुछ लोगों को आंखों से दिखना बंद हो गया था. वहीं, इस घटना में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 106 मृतकों के पोस्टमार्टम हुए थे.

बरामद हुई थी शराब : शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार तोमर ने बताया कि जहरीली शराब कांड के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने आरोपी पवन उर्फ पिंटू और धर्मेंद्र उर्फ मोनू को सजा सुनाई है. इनके पास से शराब के कुल 45 पव्वे बरामद हुए थे. एफएसएल रिपोर्ट में मिथाइल ऑयल पाया गया था. दोनों आरोपियों के पास से 45 पव्वों की बरामदगी हुई थी. कोर्ट ने दोषी मानते आरोपियों को सजा सुनाई है. शराब कांड में करीब 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी. करीब 30 से 35 मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं. बुधवार को कोर्ट ने दो मुकदमों में सजा सुनाई गई है.

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