अलवर: पॉस्को न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश ने छात्रा से गैंगरेप के तीन आरोपियों को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा एवं प्रत्येक पर 34 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. न्यायालय ने पीड़िता को जुर्माना व 5 लाख प्रतिकर राशि देने के आदेश दिए हैं. घटना के दौरान पीड़िता कक्षा 11वीं में अध्ययनरत थी. आरोपी पीड़िता के पास दूसरे गांव के रहने वाले हैं.
सरकारी अधिवक्ता रोशनदीन खान ने बताया कि बड़ौदामेव थाने में 16 मार्च, 2023 को नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी अनिल, प्रदीप उर्फ गोलू और सूरज को घटना के अगले दिन 17 मार्च को गिरफ्तार कर लिया. न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण में 29 गवाह व 42 दस्तावेज पेश किए गए. पुलिस ने मामले से जुड़ी एफएसएल रिपोर्ट व अन्य जरूरी कागजात भी पेश किए. सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से छात्रा से गैंगरेप की पुष्टि हुई. मामले में पेश गवाह एवं दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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यह था मामला: अधिवक्ता रोशनदीन खान ने बताया कि पीड़िता शौच के लिए गई थी. उसी दौरान पड़ोस के गांव में रहने वाले तीनों युवकों ने छात्रा को हथियार के बल पर बंधक बना लिया था. तीनों आरोपी पीड़िता को पास के खेत में ले गए और वहां बारी-बारी से दुष्कर्म किया.