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स्कूल टीचर ने छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, न्यायालय ने आजीवन कारावास व 2 लाख के जुर्माने से किया दंडित - LIFE IMPRISONMENT

पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 20, 2024, 10:35 AM IST

अलवर. पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश ने आरोपी टीचर को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज कुमार यादव ने बताया कि आरोपी टीचर भगवती ने अपनी ही स्कूल की 10वी कक्षा की छात्रा को बहला फुसला कर उसके साथ गलत कृत्य किया. इसके अश्लील वीडियो व फोटो भी निकाले, जिसे छात्रा को दिखाकर सोशल मीडिया पर फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई साल तक दुष्कर्म करता रहा. उन्होंने बताया कि आरोपी टीचर पीड़िता को स्कूल के बाद भी कुछ समय तक रोककर रखता था. इस मामले में पीड़िता के परिजनों की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई. इसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार करके न्यायालय में पॉक्सो की धाराओं में चालान पेश किया. इस पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश ने आरोपी टीचर भगवती को आजीवन कठोर कारावास व 2 लाख रूपए के जुर्माने से दंडित किया है.

पंकज कुमार यादव, विशिष्ट लोक अभियोजक (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा - POCSO COURT

बदनामी के डर से सहती रही पीड़िता : आरोपी टीचर भगवती ने पीड़िता के साथ गलत कृत्य कर वीडियो फोटो बनाए, जिसकी धमकी देकर वह लगातार पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा. सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो वायरल होने पर बदनामी के डर से पीड़िता गलत कृत्य सहती रही. इसी से आरोपी के हौसले बढ़ते गए और वह लगातार कई साल तक पीड़िता को परेशान करता रहा.

अलवर. पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश ने आरोपी टीचर को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज कुमार यादव ने बताया कि आरोपी टीचर भगवती ने अपनी ही स्कूल की 10वी कक्षा की छात्रा को बहला फुसला कर उसके साथ गलत कृत्य किया. इसके अश्लील वीडियो व फोटो भी निकाले, जिसे छात्रा को दिखाकर सोशल मीडिया पर फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई साल तक दुष्कर्म करता रहा. उन्होंने बताया कि आरोपी टीचर पीड़िता को स्कूल के बाद भी कुछ समय तक रोककर रखता था. इस मामले में पीड़िता के परिजनों की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई. इसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार करके न्यायालय में पॉक्सो की धाराओं में चालान पेश किया. इस पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश ने आरोपी टीचर भगवती को आजीवन कठोर कारावास व 2 लाख रूपए के जुर्माने से दंडित किया है.

पंकज कुमार यादव, विशिष्ट लोक अभियोजक (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

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बदनामी के डर से सहती रही पीड़िता : आरोपी टीचर भगवती ने पीड़िता के साथ गलत कृत्य कर वीडियो फोटो बनाए, जिसकी धमकी देकर वह लगातार पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा. सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो वायरल होने पर बदनामी के डर से पीड़िता गलत कृत्य सहती रही. इसी से आरोपी के हौसले बढ़ते गए और वह लगातार कई साल तक पीड़िता को परेशान करता रहा.

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